सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ग्रेच्युटी का भुगतान समय सीमा में करने के निर्देश
रायपुर | राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के जिला एवं जनपद पंचायतों से अपने अधिवार्षिकी
सेवा अवधि पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की उपदान संदाय
(ग्रेच्युटी) का भुगतान समय सीमा में बैंकिंग सेवा के माध्यम से करने के
निर्देश दिए हैं। इस संबंध में राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास
विभाग ने यहां नया रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) से राज्य के समस्त
जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र
जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने जारी प्रपत्र में कहा है कि
राज्य शासन के ध्यान में यह बात आयी है कि जिला एवं जनपद पंचायत के
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपदान संदाय (ग्रेच्युटी) का भुगतान,
नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पात्रतानुसार
ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किये जाने से एक ओर जहां कर्मचारियों को आर्थिक
संकट से गुजरना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर अनावश्यक रूप से न्यायालयीन
प्रकरणों का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति प्रशासकीय दृष्टि से उचित नहीं
है। उन्होंने कहा है कि उपदान संदाय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार
प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान करने की
जिम्मेदारी नियोक्ता की होती है।
उन्होंने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी को
ग्रेच्युटी का भुगतान पात्रतानुसार नहीं किया गया है, तो उन्हें बिना किसी
विलम्ब के ग्रेज्युटी का भुगतान कर राज्य शासन को अवगत कराया जाए। उन्होंने
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके लम्बित ग्रेच्युटी राशि का भुगतान
बैंकिंग सेवा के माध्यम से एक माह के भीतर करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा है कि भविष्य में यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके
ग्रेच्युटी राशि के भुगतान में देरी होने की शिकायत आती है तो इसे गंभीरता
से लिया जाएगा और संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की
जाएगी।

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