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ललित मोदी को लेकर BCCI की बैठक का रास्‍ता साफ

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी पर वित्तीय गड़बड़ी करने के आरोपों पर चर्चा करने के लिए विशेष बैठक करने की इजाजत दे दी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा बोर्ड पर 25 सितंबर को की जाने वाली बैठक पर रोक लगाने वाले फैसले को खारिज कर दिया।

बोर्ड को बैठक करने की इजाजत देते हुए न्यायाधीश वीके शाली ने कहा कि बीसीसीआई द्वारा दी गई याचिका को मंजूर किया जाता है। न्यायालय ने मोदी द्वारा निचली अदालत के फैसले के खिलाफ की दायर की गई पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया।निचली अदालत ने एन. श्रीनिवासन द्वारा संजय पटेल को सचिव एवं जगमोहन डालमिया को बीसीसीआई का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के खिलाफ दायर की गई मोदी की याचिका को खारिज कर दिया था।

डालमिया और पटेल की नियुक्ति पर मोदी के वकील द्वारा सवाल उठाए जाने पर न्यायालय ने कहा कि श्रीनिवासन अभी भी बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तथा उन्हें बोर्ड के क्रियान्वयन के लिए नियुक्ति करने के कुछ अधिकार मिले हुए हैं। बीसीसीआई ने निचली अदालत द्वारा विशेष बैठक बुलाए जाने पर रोक लगाने वाले 21 सितंबर के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। बीसीसीआई ने उच्च न्यायालय से कहा कि इस तरह का आदेश निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र के बाहर है।

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