दिल्ली गैंगरेप के दोषियों की सजा पर बहस शुरू
नई दिल्ली। दिल्ली गैंगरेप के चारों दोषियों की
सजा पर साकेत कोर्ट में बहस शुरू हो चुकी है। इन चारों को कल कोर्ट ने रेप,
हत्या, साजिश सहित 13 धाराओं में दोषी करार दिया था। पुलिस ने चारों
दोषियों विनय शर्मा, पवन गुप्ता, मुकेश कुमार और अक्षय ठाकुर के लिए फांसी
की सजा की मांग की है। क्या-क्या हो रहा है सुनवाई के दौरान, आपको दे रहे
हैं पल पल का अपडेट-
-दोषियों की कम उम्र को देखते
हुए उन पर नरमी बरती जाए, ऐसे मामलों में अब तक उम्रकैद ही दी जाती है,
फांसी की सजा अपवाद है – बचाव पक्ष के वकील
- बचाव
पक्ष ने कोर्ट में जिरह शुरू की। शिंदे के फांसी की उम्मीद वाले बयान पर
डिफेंस की आपत्ति। कोर्ट ने कहा के ये उनकी अपनी राय, अदालत सबूतों के आधार
पर चलती है।
- दोषियों पर कोई दया न दिखाई जाए, इन्होंने एक मासूम लड़की की जान ली, वो गिड़गिड़ाती रही पर दोषी नहीं माने- अभियोजन पक्ष के वकील
- कोर्ट में पुलिस ने चारों के लिए फांसी की मांग की।
- दिल्ली पुलिस कड़ी सुरक्षा में चारों को लेकर कोर्ट पहुंची।
- कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था।
दिल्ली
गैंगरेप के चार दोषियों को जिन 13 धाराओं के तहत चारों को दोषी करार दिया
गया है उनमें कम से कम उन्हें उम्रकैद की सजा तो तय है, लेकिन बहुत उम्मीद
है कि दोषियों को फांसी की सजा हो। इन चारों को फांसी दिए जाने की मांग जोर
पकड़ रही है। चारों को 13 धाराओं में दोषी करार दिया गया है।
कौन-कौन सी धाराएं लगीं?
- धारा 302 यानि हत्या की धारा, इसमें उम्रकैद से फांसी तक की सजा है।
- 376(2G) यानि गैंगरेप- इसमें 10 साल से लेकर उम्रकैद की सजा है।
- धारा 307 यानि हत्या की कोशिश- इसमें 10 साल कैद की सजा है।
- धारा 394 यानि लूट और चोट पहुंचाना- इसमें 10 साल कैद है।
- धारा 395 यानि डकैती- इसमें उम्रकैद का प्रावधान है।
- धारा 386 डकैती के साथ हत्या- इसमें उम्रकैद या फांसी का प्रावधान है।
इस
केस में हर कोई दोषियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहा है। ऐसी
सजा जो नजरी बने, ऐसी सजा जिसके बाद कोई भी ऐसी हरकत करने से डरे। पीड़ित
परिवार समेत ज्यादातर लोग फांसी से कम सजा के लिए तैयार नहीं।

No comments
सोशल मीडिया पर सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करते हुए एमपी ऑनलाइन न्यूज़ मप्र का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला रीजनल हिन्दी न्यूज पोर्टल बना हुआ है। अपने मजबूत नेटवर्क के अलावा मप्र के कई स्वतंत्र पत्रकार एवं जागरुक नागरिक भी एमपी ऑनलाइन न्यूज़ से सीधे जुड़े हुए हैं। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ एक ऐसा न्यूज पोर्टल है जो अपनी ही खबरों का खंडन भी आमंत्रित करता है एवं किसी भी विषय पर सभी पक्षों को सादर आमंत्रित करते हुए प्रमुखता के साथ प्रकाशित करता है। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ की अपनी कोई समाचार नीति नहीं है। जो भी मप्र के हित में हो, प्रकाशन हेतु स्वीकार्य है। सूचनाएँ, समाचार, आरोप, प्रत्यारोप, लेख, विचार एवं हमारे संपादक से संपर्क करने के लिए कृपया मेल करें Email- editor@mponlinenews.com/ mponlinenews2013@gmail.com