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गौरी-शाहरुख को भ्रूण जांच मामले में क्लीन चिट

मुंबई। बृह्नमुंबई महानगर पालिका निगम (बीएमसी) ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी को किराए की कोख से जन्मे बेटे अबराम के पैदा होने से पूर्व लिंग जांच कराने के मामले में आज क्लीन चिट दी है। बीएमसी के वकील एम पी एस राव ने आज बंबई हाईकोर्ट में जस्टिस साधना जाधव के समक्ष क्लीन चिट का बयान दिया। इस मामले में समाजसेविका वर्षा देशपांडे ने मजिस्ट्रेट की अदालत में भ्रूण लिंग की जांच की शिकायत की थी।
हाईकोर्ट में मामले की जल्द सुनवाई के लिए अपील की थी। सुनवाई के दौरान बीएमसी के वकील ने कहा कि इस मामले में जांच की गई जिससे पता चला कि शाहरुख खान दंपति के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाया गया। 

पश्चिमी उपनगर बांद्रा के मजिस्ट्रेट अदालत ने 8 अगस्त को नोटिस जारी कर खान दंपति को आज सुनवाई के लिए कहा था।देशपांडे ने आरोप लगाया कि बीएमसी के अधिकारी ने कार्रवाई नहीं किया जिसके कारण उन्हें बांद्रा मजिस्ट्रेट की अदालत में मामले की जल्दी सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में आवेदन किया। मामले की सुनवाई करते हुए आज हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ अखबार के खबर के आधार पर याचिका दाखिल की गई है।

इसके पूर्व अदालत ने जसलोक अस्पताल जहां बच्चा पैदा हुआ था और अस्पताल के डॉक्टर फिरोजा पारिख को नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट को बताया गया कि मामले की सुनवाई बांद्रा अदालत में आज या कल हो सकती है इसलिए जस्टिस जाधव ने याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दिया।

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