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किश्तवाड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार की खिंचाई की

जम्मू : किश्तवाड़ में हुई हिंसा के दौरान मारे गए पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के परिजनों को मुआवजा देने में भेदभाव करने के मामले में जम्मू-कश्मीर सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने खिंचाई की है। राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि जो लोग जम्मू-कश्मीर राज्य के हैं, उन मामलों में मृतक के परिजनों को 5 लाख और बाहर के राज्यों के पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये मुआवजा दिए जा रहे हैं।

इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार क्या अन्य की सहायता के बगैर चीजों को मैनेज कर लेगी। जिनकी जान गई है चाहे वे बाहरी ही क्यों न हों, उन्होंने राज्य सेवा में उनकी जान गई है और इन्हें अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य के चीफ सेक्रेटरी से हलफनामा दायर करने को कहा है और अगली सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें जिसमें केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि किश्तवाड़ गए तीर्थयात्री और अन्य को सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

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