FII बिना नीलामी बांड में कर सकेंगे निवेश
मुंबई। बाजार नियामक सेबी ने विदेशी पू्जी का प्रवाह बढ़ाने के लिए
सरकारी कर्ज प्रतिभूतियों (बांड) में विदेशी निवेश के नियमों में बड़ा बदलाव
किया है। इसके तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) को नीलामी के बिना
भी बांड में निवेश की इजाजत दी गई है।एफआइआइ के डेट एलोकेशन नियमों में बदलाव करते हुए सेबी ने कहा है कि ये
निवेशक बिना किसी पाबंदी के सरकारी बांड की खरीद तब तक कर सकेंगे, जब तक
प्रतिभूतियों में कुल निवेश 90 फीसद न हो जाए। सेबी ने शुक्रवार को इस बारे
में एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि प्रतिभूतियों में 90
फीसद निवेश होने पर बाकी प्रतिभूतियों के आवंटन के लिए नीलामी शुरू की
जाएगी।
अब तक एफआइआइ और क्यूएफआइ को बांड में निवेश के लिए सेबी की ओर से की
जाने वाली नीलामी में हिस्सा लेना पड़ता था। नियमों में यह बदलाव तत्काल
प्रभाव से लागू हो गया है। सेबी ने कहा कि सरकारी कर्ज प्रतिभूतियों में
एफआइआइ के निवेश पर री-इन्वेस्टमेंट सुविधा और इससे जुड़े प्रतिबंध लागू
नहीं होंगे। डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में गिरावट को ध्यान में रखकर
यह कदम उठाया गया है। नियमों में इस बदलाव से विदेशी निवेशकों के लिए भारत
में निवेश बढ़ाना और निवेश संबंधी फैसले लेना काफी आसान हो जाएगा।

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