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अनुसूचित-जाति के छात्रावासों में सामान्य वर्ग के छात्रों का प्रवेश

भोपाल । आदिम-जाति कल्याण मंत्री ज्ञान सिंह ने विधायक सत्यप्रकाश सखवार द्वारा शुक्रवार को विधानसभा में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में बताया कि म.प्र. में अनुसूचित-जाति कल्याण विभाग द्वारा 1191 प्री-मेट्रिक छात्रावास, 124 पोस्ट-मेट्रिक छात्रावास, 20 संभाग-स्तर आवासीय विद्यालय हेतु छात्रावास संचालित हैं। इनमें अनुसूचित-जाति के बालक-बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। छात्रावास नियम में अनुसूचित-जाति के छात्रावासों में 75 प्रतिशत अनुसूचि‍त जाति 15 प्रतिशत अनुसूचित-जनजाति तथा 10 प्रतिश्ता अन्य वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि शासन ने इस प्रावधान का पालन सुनिश्चित करवाने के लिये निर्देश दिये हैं। यह निर्देश दिये गये हैं कि अनुसूचित-जाति के अतिरिक्त 10 प्रतिशत अन्य वर्ग के निर्धन एवं मेधावी छात्रों का प्रवेश प्री-मेट्रिक छात्रावासों तक सीमित होगा। म.प्र. राज्य अनुसूचित-जाति आयोग द्वारा भी इस आशय की अनुशंसा की गई है।

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