सभी जिलों में मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण शुरू
रायपुर : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के सभी 27 जिलों में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार कल 15 अक्टूबर से शुरू हो गया है। विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का यह पुनरीक्षण एक जनवरी 2015 की स्थिति में किया जा रहा है। सभी मतदान केन्द्रों में मतदाता सूचियों के प्रारंभिक प्रकाशन के साथ ही नाम जोड़ने, विलोपित करने और नामों में संशोधन के लिए मतदाताओं से निर्धारित प्रारूपों में दावा-आपत्तियां ली जा रही हैं। दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 नवम्बर 2014 निर्धारित की गई है। सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2015 संबंधी निर्देश जारी कर मतदाता सूची प्रकाशन के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने और किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से छूटने न पाये इसका ध्यान रखने कहा गया है। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को किया जाएगा।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 10 नवम्बर 2014 तक राज्य के सभी मतदान केन्द्रों पर उपस्थित अभिहित अधिकारी एवं बूथ लेबल अधिकारी मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने एवं संशोधन के लिये दावा-आपत्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 01 जनवरी, 2015 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है एवं ऐसे नागरिक जिनका नाम अभी तक किसी कारणवश मतदाता सूची में नही जुड़ा है, वे अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिये आवेदन पत्र पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ फार्म 6 में जमा करा सकते हैं जिससे कि उनका नाम मतदाता सूची में जोड़कर मतदाता फोटो परिचय पत्र बनाया जा सके। ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है, शादी अथवा अन्य किन्हीं कारणों से अन्यत्र चले गये है, उनका नाम मतदाता सूची से विलोपित किया जावेगा। पुनरीक्षण कार्य के दौरान मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि जैसे नाम, सरनेम, आयु, लिंग, फोटो या अन्य प्रकार की त्रुटि को सुधारने की कार्यवाही की जायेगी। पुनरीक्षण कार्य के दौरान मतदाता अपने मतदान केन्द्र पर जाकर मतदाता सूची में अपने नाम का अवलोकन कर सकते है। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, छत्तीसगढ़ के वेबसाईट ceochhattisgarh.nic.in में मतदाता सूची देखी जा सकती है। मतदाता सूची के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत के लिये कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1950 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
अधिकारियों ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी 2015 के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान केन्द्रों में मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के साथ ही 15 अक्टूबर से 10 नवम्बर तक दावे आपत्ति दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। मतदाता सूची का ग्रामसभा, वार्ड, सभा, समितियां की बैठक में पठन-पाठन एवं दावे-आपत्ति का प्रस्तुतीकरण 17 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को किया जाएगा। राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बी.एल.ए. के साथ दावे-आपत्ति प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान 19 अक्टूबर और 2 नवम्बर को चलाया जाएगा। मतदाता सूची के संबंध में प्राप्त दावा-आपत्त्यिों का निराकरण 20 नवम्बर तक किया जाएगा। मतदाता सूची डेटाबेस में अपडेशन, फोटो मर्जिग, कंट्रोल टेबल का अपडेशन एवं पूरक सूची की तैयारी व मुद्रण 20 दिसम्बर तक पूर्ण कर पुनरीक्षित मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को किया जाएगा।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 10 नवम्बर 2014 तक राज्य के सभी मतदान केन्द्रों पर उपस्थित अभिहित अधिकारी एवं बूथ लेबल अधिकारी मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने एवं संशोधन के लिये दावा-आपत्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 01 जनवरी, 2015 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है एवं ऐसे नागरिक जिनका नाम अभी तक किसी कारणवश मतदाता सूची में नही जुड़ा है, वे अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिये आवेदन पत्र पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ फार्म 6 में जमा करा सकते हैं जिससे कि उनका नाम मतदाता सूची में जोड़कर मतदाता फोटो परिचय पत्र बनाया जा सके। ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है, शादी अथवा अन्य किन्हीं कारणों से अन्यत्र चले गये है, उनका नाम मतदाता सूची से विलोपित किया जावेगा। पुनरीक्षण कार्य के दौरान मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि जैसे नाम, सरनेम, आयु, लिंग, फोटो या अन्य प्रकार की त्रुटि को सुधारने की कार्यवाही की जायेगी। पुनरीक्षण कार्य के दौरान मतदाता अपने मतदान केन्द्र पर जाकर मतदाता सूची में अपने नाम का अवलोकन कर सकते है। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, छत्तीसगढ़ के वेबसाईट ceochhattisgarh.nic.in में मतदाता सूची देखी जा सकती है। मतदाता सूची के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत के लिये कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1950 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
अधिकारियों ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी 2015 के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान केन्द्रों में मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के साथ ही 15 अक्टूबर से 10 नवम्बर तक दावे आपत्ति दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। मतदाता सूची का ग्रामसभा, वार्ड, सभा, समितियां की बैठक में पठन-पाठन एवं दावे-आपत्ति का प्रस्तुतीकरण 17 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को किया जाएगा। राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बी.एल.ए. के साथ दावे-आपत्ति प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान 19 अक्टूबर और 2 नवम्बर को चलाया जाएगा। मतदाता सूची के संबंध में प्राप्त दावा-आपत्त्यिों का निराकरण 20 नवम्बर तक किया जाएगा। मतदाता सूची डेटाबेस में अपडेशन, फोटो मर्जिग, कंट्रोल टेबल का अपडेशन एवं पूरक सूची की तैयारी व मुद्रण 20 दिसम्बर तक पूर्ण कर पुनरीक्षित मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को किया जाएगा।
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