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हाई कोर्ट इंदौर में आपसी सुलह-समझौते से निपटाये जायेंगे सैकड़ों प्रकरण

इंदौर।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में 12 दिसम्बर,2015 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री पी.के. जायसवाल के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का निराकरण सभी स्तर-सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट एवं जिला न्यायालयों तथा तहसील न्यायालयों में सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जायेगा।

नेशनल लोक अदालत में आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरण, निगोशियेबल इन्स्टूमेंट ऐक्ट धारा 128, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, वैवाहिक या पारिवारिक विवादों के प्रकरण, श्रम विवाद संबंधित प्रकरण, जिसमें पुन: नियुक्ति, एवं पूर्व पारिश्रमिक (पॉलिसी अनुसार) के प्रकरण तथा ऐसे मामले जिनमें कामगारों का वेतन एवं अन्य सुविधायें संबंधी विवाद है, भूमि अधिग्रहण प्रकरण, सिविल प्रकरण, जिसमें किराया संबंधी, बैंक वसूली, सुखाधिकार, कर्ज वसूली आदि ट्रिब्युनल में संबंधित प्रकरण राजस्व प्रकरण, मनरेगा, विद्युत तथा जल देयक प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर) विक्रकर, आयकर, अप्रत्यक्षकर आदि प्रकरण, नौकरी में वेतन, भत्ता तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभ संबंधित प्रकरण, वन अधिनियम प्रकरण, कैन्टोनमेंट बोर्ड से संबंधित प्रकरण, रेल्वे दावा, प्राकृतिक विपदा में राहत से संबंधित प्रकरण, अपील, आपराधिक अपील, सिविल अपील, द्वितीय अपील, याचिका, मोटर दुर्घटना प्रकरण, जो उच्च न्यायालय के सम्मुख हो, कवर्ड मैटर आदि के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।

हाईकोर्ट के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार डॉ. मोहम्मद शमीम ने समस्त संबंधित पक्षकरों एवं अधिवक्ता बन्धुओं से अपील की है कि उपरोक्तानुसार उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में संबंधित सेक्शन, डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन या सूचना दे सकते हैं।

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