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निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन आदेश पारित


एमपी ऑनलाइन न्यूज़ रिपोर्टर राज पंत
अशोकनगर : कलेक्टार एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री बी.एस.जामोद द्वारा अशोकनगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 एवं म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 एवं संशोधन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत निजी नलकूप खनन हेतु गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के जारी होने की तिथि से 24 अक्टू।बर 2017 जिला अशोकनगर की सम्पूर्ण भौगोलिक सीमाओं (समस्त नगरों एवं कस्बों) में समस्त प्रकार के नल-कूप खनन पर प्रतिबंध रहेगा। शासकीय नलकूप खनन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

अतिआवश्य्क होने पर कलेक्ट्र की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही किसी भी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा नल-कूप खनन का कार्य कराया जा सकेगा। बिना पूर्व अनुमति के नल कूप खनन कराते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति/संस्था/संगठन के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। 

उल्लेिखनीय है कि जिला अशोकनगर अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में अल्प बर्षा, निजी नलकूप खनन एवं नलकूप से सिंचाई किये जाने के कारण भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, इस संबंध में कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, अशोकनगर द्वारा मौखिक एवं लिखित रूप से मुझे संज्ञान कराया गया था कि जिला अशोकनगर के विभिन्न क्षेत्रों में निवासित व्यक्तियों द्वारा मशीनों के माध्यम से निरन्तर नलकूप खनन का कार्य कराया जा रहा है। उक्त नलकूप खनन कार्य से जिले में भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिससे निकट भविष्य में गंभीर जल संकट उत्पन्न होने की आशंका है। लगातार गिरते भूमिगत जल-स्तर के कारण उत्पन्न होने वाले गंभीर जल संकट एवं पानी की कमी से संबंधित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त  आदेश जारी किया गया है।

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