वनाधिकार के निरस्त दावो का पुनः परीक्षण करें : कलेक्टर
सतना : कलेक्टर नरेश पाल ने वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंर्तगत उपखण्ड स्तरीय समितियो द्वारा पारित संकल्प में निरस्त किये गये दावा आवेदन पत्रो का पुनः परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये है। उन्होने कहा कि एस.डी.ओ. राजस्व एवं एस.डी.ओ. फारेस्ट अपने उपखण्ड की समितियो के सभी दावे-आपत्तियो का पुनः परीक्षण कराकर 4 सितम्बर तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की सोमवार को सम्पन्न बैठक में यह निर्देश दिये गये। इस मौके पर वन मण्डलाधिकारी राजीव मिश्रा और जिला संयोजक आदिम जाति अभिषेक सिंह उपस्थित थे।
अनुसूचित जनजाति एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत जिले में व्यक्तिगत और सामूदायिक दावो में जारी किये गये हक प्रमाण पत्र के वितरण की समीक्षा की गई। जिला योजना समिति की बैठक में प्राप्त निर्देशानुसार उपखण्ड स्तर समिति द्वारा निरस्त किये गये दावा आवेदनो का पुनः परीक्षण कराने के निर्देश दिये गये है। जिला संयोजक अभिषेक सिंह ने बताया कि सतना जिले में वनाधिकार दावे के कुल 11 हजार 692 दावा आवेदन प्राप्त हुये थे। जिनमें ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प के अनुसार उपखण्ड स्तरीय समितियो द्वारा निर्णीत प्रकरणो मे 2 हजार 113 दावे स्वीकृत किये गये है। जिला स्तर पर सभी 2 हजार 113 दावेदारो को हक प्रमाण का वितरण कर दिया गया है। इन प्रमाण पत्रो में 2408 हेक्टेयर वन भूमि का अधिकार पत्र दिया गया है। बैठक मे निर्णय लिया गया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत दावा प्रकरण लंबित नही होने का संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र एस.डी.ओ. फारेस्ट और एस.डी.ओ. राजस्व से लिया जाये तथा दावो के स्थल सत्यापन प्रपत्र में सत्यापन करने वाले वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी अपने नाम दिनांक समय एवं स्थान का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।
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