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NEET के विरोध में तमिलनाडु में धरना-प्रदर्शन नहीं होंगे : सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली: NEET के विरोध में तमिलनाडु में धरना प्रदर्शन नहीं होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में इस मुद्दे पर किसी भी धरने प्रदर्शन पर रोक लगाई. कोर्ट ने राज्य के चीफ सेक्रेट्री और प्रमुख सचिव को कहा कि राज्य में इस मुद्दे पर कोई धरना प्रदर्शन न हो. कानून-व्यवस्था बनी रहनी चाहिए. अगर कोई ऐसा करता है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करे, गिरफ्तार करें. कोर्ट ने कहा कि NEET को संविधान पीठ ने बहाल किया है इसलिए चीफ सेक्रेट्री की जिम्मदारी है कि वह सुनिश्चित करें कि राज्य में कोई विरोध प्रदर्शन ना हो. कोर्ट ने अनिता की मौत के मामले में आदेश देने से दखल देने से इंकार किया. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के एडवोकेट जनरल को केस में सहयोग के लिए अगली तारीख पर बुलाया. अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी.

मेडिकल दाखिले के लिए होने वाली नीट (NEET) यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के खिलाफ आवाज उठाने वाली 17 साल की दलित छात्रा एस अनिता की आत्महत्या के मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. 

वकील जीएस मणि ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में पूरे मामले की जांच की जाए. इसके साथ-साथ याचिका में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को आदेश दे कि वो राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखे और कोई भी राजनीतिक पार्टी या अन्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन न करें. साथ ही तमिलनाडु सरकार को 11 वीं और 12 वीं क्लास का पाठ्यक्रम सीबीएसई के अनुरूप बनाने के निर्देश दिए जाएं.

दरअसल तमिलनाडु के अरियालुर जिले की रहने वाली छात्रा अनिता ने नीट परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने वाली दलित स्टूडेंट थी. अनिता 12वीं की टॉपर थीं. बताया जा रहा है कि 17 वर्षीय अनिता ने आत्म हत्या इसलिए की है क्योंकि वो 12वीं की टॉपर होने के बाद भी मेडिकल सीट पाने में सफल नहीं हो पाई थी. बता दें कि तमिलनाडु ने इस साल राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (NEET) से राज्य को बाहर रखने के लिए अधिसूचना जारी की थी.

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