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कृषि पंप उपभोक्ताओं को सिंचाई के लिए 2 माह की टी.सी. की सुविधा


कम वर्षा के कारण प्रदेष शासन ने दी किसानों को राहत
जबलपुर : मध्यप्रदेष के कई जिलों में हुई कम वर्षा के कारण किसानों को सिंचाई के लिए आवष्यक अस्थाई पंप कनेक्षन में तीन माह की अनिवार्यता के चलते परेषानी हो रही थी । पानी की उपलब्धता को देखते हुए अधिकांष किसानों को सिंचाई के लिए दो माह पर्याप्त हैं लेकिन बिजली का अस्थाई पंप कनेक्षन लेने के लिए 3 माह की अनिवार्यता है । इन परिस्थितियों में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए प्रदेष के मुख्यमंत्री श्री षिवराज सिंह चैहान द्वारा की गई घोषणा के परिपालन में ऊर्जा मंत्री श्री पारस चन्द जैन ने ऊर्जा विभाग को निर्देष जारी किए हैं ।

ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि इस वर्ष प्रदेष में सिंचाई के लिए किसानों को 3 माह का अस्थाई कनेक्षन लेने में कठिनाई हो रही है अतः तीन माह की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए तथा सिंचाई हेतु 2 माह के लिए भी अस्थाई पंप कनेक्षन जारी किए जाएं ।

ष्इस परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेष की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को निर्देषित किया गया है कि कृषि पंप उपभोक्ताओं को 2 माह के अग्रिम प्रभार की राषि जमा करने पर अस्थाई पंप कनेक्षन जारी किया जाए । यदि उपभोक्ताओं को दो माह के बाद भी सिंचाई की आवष्यकता महसूस हो तो वे अतिरिक्त समय के लिए राषि जमा कर अस्थाई कनेक्षन की अवधि में वृद्वि करवा सकते हैं । 

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