कलेक्टर ने सी.एम.ओ. एवं ना.तहसीलदार पर लगाया अर्थदण्ड
राजकुमार पंत
गुना,ब्यूरो : कलेक्टर श्री राजेश जैन ने लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों में आवेदकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाएं उपलब्ध ना कराने पर दो अधिकारियों पर कुल 7 हजार 750 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
इनमें से कलेक्टर ने स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी ना करने तथा आय प्रमाण-पत्र जारी ना करने के मामले में तत्कालीन नायब तहसीलदार कुंभराज श्री कैलाश नारायण साहू पर 6750 रूपये का अर्थदण्ड लगाया है तथा जन्म का अप्राप्यता प्रमाण-पत्र जारी ना करने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी राघोगढ़ सुश्री माधुरी शर्मा पर 1000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया है। यह राशि संबंधित आवेदकों को प्रतिकर के रूप में प्रदाय की जाएगी। इस तरह की शास्ति अधिरोपित किए जाने के फलस्वरूप भविष्य में इस तरह के कृत्यों की पुनरावृत्ति पर रोक लगेगी।
गुना,ब्यूरो : कलेक्टर श्री राजेश जैन ने लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों में आवेदकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाएं उपलब्ध ना कराने पर दो अधिकारियों पर कुल 7 हजार 750 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
इनमें से कलेक्टर ने स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी ना करने तथा आय प्रमाण-पत्र जारी ना करने के मामले में तत्कालीन नायब तहसीलदार कुंभराज श्री कैलाश नारायण साहू पर 6750 रूपये का अर्थदण्ड लगाया है तथा जन्म का अप्राप्यता प्रमाण-पत्र जारी ना करने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी राघोगढ़ सुश्री माधुरी शर्मा पर 1000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया है। यह राशि संबंधित आवेदकों को प्रतिकर के रूप में प्रदाय की जाएगी। इस तरह की शास्ति अधिरोपित किए जाने के फलस्वरूप भविष्य में इस तरह के कृत्यों की पुनरावृत्ति पर रोक लगेगी।
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