करोलबाग की हनुमान प्रतिमाः HC ने कहा- CBI से कराओ जांच
नई दिल्लीः करोलबाग इलाके में सरकारी जमीन पर स्थापित हनुमान प्रतिमा के निर्माण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि हनुमान प्रतिमा का निर्माण कैसे हुआ और अधिकारियों को कैसे इसके बारे में भनक तक नहीं लगी। इसकी जांच होनी चाहिए। चाहें तो इसकी खोजबीन की जिम्मेदारी सीबीआई को क्यों न दे दी जाए।
इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा की, प्रतिमा निर्माण को अनुमति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि वह अनधिकृत इमारतों, बिल्डरों और या इन्हें खरीदने वाले लोगों को नहीं खोज सकती लेकिन यह सुनिश्चित करने का समय आ गया है कि अधिकारी कानून का सही तरीके से पालन करें।
हाईकोर्ट ने कहा, ‘हम इस मामले को सीबीआई को भेजने का प्रस्ताव रखते हैं।’ अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और क्षेत्रीय नगर निगम से उन अधिकारियों के नाम बताने को कहा है जो 1995 से इलाके में तैनात रहे हैं। उसी साल में इस बड़ी प्रतिमा का निर्माण शुरू हुआ था।
अदालत ने कहा कि निगम द्वारा दिए गए नामों की सूची अधूरी और अस्वीकार्य है। पीठ ने 19 दिसंबर तक सूची पूरी करने को कहा जब अगली सुनवाई होगी। डीडीए को भी इस तरह का निर्देश जारी किया गया था।
इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा की, प्रतिमा निर्माण को अनुमति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि वह अनधिकृत इमारतों, बिल्डरों और या इन्हें खरीदने वाले लोगों को नहीं खोज सकती लेकिन यह सुनिश्चित करने का समय आ गया है कि अधिकारी कानून का सही तरीके से पालन करें।
हाईकोर्ट ने कहा, ‘हम इस मामले को सीबीआई को भेजने का प्रस्ताव रखते हैं।’ अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और क्षेत्रीय नगर निगम से उन अधिकारियों के नाम बताने को कहा है जो 1995 से इलाके में तैनात रहे हैं। उसी साल में इस बड़ी प्रतिमा का निर्माण शुरू हुआ था।
अदालत ने कहा कि निगम द्वारा दिए गए नामों की सूची अधूरी और अस्वीकार्य है। पीठ ने 19 दिसंबर तक सूची पूरी करने को कहा जब अगली सुनवाई होगी। डीडीए को भी इस तरह का निर्देश जारी किया गया था।

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