झारखंड में रिश्वत लेने पर पंचायत सेवक को पांच वर्ष की कैद
मेदिनीनगर (झारखंड) : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने रिश्वत मांगने और लेने के जुर्म में एक पंचायत सेवक को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
विशेष अदालत के न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार पाठक ने कल बीगू राम के खिलाफ यह आदेश सुनाया। उस पर 15,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के समक्ष दर्ज मामले के अनुसार राम ने एक लंबित राशि का भुगतान करने के लिए एक सड़क निर्माण कंपनी से दस हजार रूपए की रिश्वत मांगी थी।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने पिछले साल 22 जून को राम को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।
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