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मरीना बीच पर करुणानिधि को दफनाने की मद्रास उच्च न्यायालय ने दी अनुमति



चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने द्रमुक प्रमुख एम करुणानिधि को मरीना बीच पर दफनाने की आज अनुमति दे दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एच जी रमेश और न्यायमूर्ति एस एस सुंदर की खंडपीठ ने द्रमुक की एक याचिका पर विशेष सुनवाई कर यह आदेश दिया।
 
अन्नाद्रमुक सरकार ने करुणानिधि को उनके मार्गदर्शक एवं पूर्व मुख्यमंत्री सी एन अन्नादुरई के पास प्रसिद्ध मरीना बीच पर दफनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद तमिलनाडु के मुख्य विपक्षी दल ने कल रात अदालत का दरवाजा खटखटाया।
 
इससे पहले अदालत ने आज जैसे ही द्रमुक की याचिका पर सुनवाई शुरू की तो मरीना पर पूर्व मुख्ममंत्री दिवंगत जे जयललिता को दफनाने को चुनौती देने वाली सभी पांच याचिकाएं खारिज कर दी।
 
सरकार ने द्रमुक के दिग्गज नेता को मरीना बीच पर दफनाने की अनुमति ना देने के लिए इन याचिकाओं का हवाला दिया था।     अपने फैसले का बचाव करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि जब करुणानिधि के नेतृत्व में द्रमुक सरकार थी तो उसने यह कहते हुए दिवंगत मुख्यमंत्री एम जी रामचंद्रन की पत्नी जानकी को वहां दफनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि वह मौजूदा मुख्यमंत्री नहीं थीं।



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