अभ्यर्थी के आपराधिक मामलों की घोषणा का करना होगा व्यापक प्रचार प्रसार निर्वाचन आयोग ने दिए सख्त निर्देश राजनैतिक दलों को भी देना होगा दल से खड़े उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास
अभ्यर्थी के आपराधिक मामलों की घोषणा का करना होगा व्यापक प्रचार प्रसार
निर्वाचन आयोग ने दिए सख्त निर्देश
राजनैतिक दलों को भी देना होगा दल से खड़े उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास
अनूपपुर /प्रदीप मिश्रा-8770089979निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं मतदाताओं को प्रत्याशियों की जानकारी उपलब्ध करा निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करने हेतु निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना में अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों से आमजनो को अवगत करने हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। उक्त निर्णय की पालना करना सम्बंधित राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है।नामांकन फॉर्म में आपराधिक मामलों का बयान बोल्ड अक्षरों में करने के सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सभी चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए फॉर्म को पूर्णरूपेण भरना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि आपराधिक पूर्ववृत्त, लम्बित मामलों आदि की जानकारी बोल्ड अक्षरों में होनी चाहिए। प्रत्याशी किसी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें अपने दल को अपनी आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी देनी होगी। उक्त जानकारी को अभ्यर्थी सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्र व्यापक रूप से परिचालित समाचार पत्र में नाम निर्देशन वापसी की आखरी तारीख के अगले दिन से मतदान दिवस के दो दिन पूर्व तीन अलग अलग तारीखों में प्रकाशित करनी होगी। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना में निर्देश दिए कि अभ्यर्थी द्वारा उक्त घोषणा निर्धारित प्रपत्र सी-1 में 12 फॉंट आकार में उचित स्थान पर प्रकाशित करवानी होगी ताकि व्यापक प्रचार प्रसार के आदेश की पालना सुनिश्चित हो। अभ्यर्थी के साथ राजनैतिक दलो को दल से खड़े हुए आपराधिक पूर्ववर्त वाले उम्मीदवारों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र सी-2 में राज्य स्तर पर व्यापक रूप से परिचालित समाचार पत्र में नाम निर्देश वापस लेने की आखरी तारीख के अगले दिन से मतदान दिवस के 2 दिन पहले के बीच 3 अलग अलग दिवसों में प्रकाशित करनी होगी।
टेलीविजन एवं वेबसाइट में भी करना होगा प्रसारण एवं उल्लेख
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उक्त आपराधिक मामलों का नाम निर्देशन वापस लेने की आखरी तारीख के अगले दिन से मतदान दिवस के 2 दिन पूर्व तक तीन अलग अलग दिवसों में अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दल द्वारा टेलिविजन में भी प्रसारण करना होगा। सम्बंधित राजनैतिक दल उक्त प्रपत्र सी2 की घोषणा अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे।उक्त प्रपत्र सी-1 एवं सी-2 और सम्बंधित निर्देश निर्वाचन आयोग की वेब्सायट ूूू.मबप.दपब.पद एवं सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त किए जा सकते हैं।
No comments
सोशल मीडिया पर सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करते हुए एमपी ऑनलाइन न्यूज़ मप्र का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला रीजनल हिन्दी न्यूज पोर्टल बना हुआ है। अपने मजबूत नेटवर्क के अलावा मप्र के कई स्वतंत्र पत्रकार एवं जागरुक नागरिक भी एमपी ऑनलाइन न्यूज़ से सीधे जुड़े हुए हैं। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ एक ऐसा न्यूज पोर्टल है जो अपनी ही खबरों का खंडन भी आमंत्रित करता है एवं किसी भी विषय पर सभी पक्षों को सादर आमंत्रित करते हुए प्रमुखता के साथ प्रकाशित करता है। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ की अपनी कोई समाचार नीति नहीं है। जो भी मप्र के हित में हो, प्रकाशन हेतु स्वीकार्य है। सूचनाएँ, समाचार, आरोप, प्रत्यारोप, लेख, विचार एवं हमारे संपादक से संपर्क करने के लिए कृपया मेल करें Email- editor@mponlinenews.com/ mponlinenews2013@gmail.com