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27 एवं 28 नवम्बर को बिना पूर्व प्रमाणन के राजनैतिक विज्ञापनों का प्रिंट मीडिया में नही हो सकेगा प्रकाशन

27 एवं 28 नवम्बर को बिना पूर्व प्रमाणन के राजनैतिक विज्ञापनों का प्रिंट मीडिया में नही हो सकेगा प्रकाशन

अनूपपुर /निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रिंट मीडिया में 27 एवं 28 नवम्बर को किसी भी प्रकार के राजनैतिक विज्ञापन का प्रकाशन बिना सक्षम एमसीएमसी समिति के पूर्व प्रमाणन के नही हो सकेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनुग्रह पी ने समस्त राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों से तथा प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों से उक्त प्रावधानो से अवगत हो, निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए है।

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