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दीपावली के दिन आतिशबाजी के लिये नियत समय-सीमा रात 8 से 10 बजे तक गृह विभाग द्वारा जिला कलेक्टर¨ं एवं जिला पुलिस अधीक्षक¨ं क¨ निर्देश जारी

दीपावली के दिन आतिशबाजी के लिये नियत समय-सीमा रात 8 से 10 बजे तक

गृह विभाग द्वारा जिला कलेक्टर¨ं एवं जिला पुलिस अधीक्षक¨ं क¨ निर्देश जारी

अनूपपुर / गृह विभाग ने प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर¨ं एवं जिला पुलिस अधीक्षक¨ं क¨ निर्देश जारी किये हैं कि दीपावली के दिन आतिशबाजी के लिये माननीय सवर्¨च्च न्यायालय के निर्देश¨ं के अंतर्गत नियत समय-सीमा रात 8 से 10 बजे तक का विशेष रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। निर्देश¨ं में बताया गया है कि माननीय सवर्¨च्च न्यायालय के निर्देश¨ं की अवहेलना/उल्लंघन की दशा में संबंधित थाना प्रभारी क¨ व्यक्तिशरू जिम्मेदार माना जायेगा। जिला प्रशासन क¨ निर्देश दिये गये हैं कि सभी थाना प्रभारिय¨ं क¨ माननीय सवर्¨च्च न्यायालय के आदेश के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करें, ताकि आदेश का पालन ह¨ सके अ©र किसी भी दशा में अवमानना की स्थिति निर्मित नहीं ह¨। माननीय सवर्¨च्च न्यायालय द्वारा इस बारे में जारी किये गये आदेश/निर्देश न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।



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