आपराधिक मामलों की जानकारी के प्रकाशन एवं प्रसारण के सम्बंध में आयोग ने जारी किए निर्देश
आपराधिक मामलों की जानकारी के प्रकाशन एवं प्रसारण के सम्बंध में आयोग ने जारी किए निर्देश
अनूपपुर /प्रदीप मिश्रा - 8770089979
आमजनो को अभ्यर्थी के आपराधिक मामलों की जानकारी हो इसलिए निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दलों द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जिनके ऊपर आपराधिक मामले लम्बित हैं आदि की जानकारी को निर्धारित फॉर्मैट में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित एवं प्रसारित करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इस हेतु समाचार पत्रों एवं चैनलों की सूची भी जारी की गयी है। क्षेत्रीय समाचार चैनलों हेतु आयोग द्वारा आईबीसी 24, जी एमपी सीजी, न्यूज 18 एमपीसीजी, इंडिया न्यूज एमपी, बंसल न्यूज, एमएसबीसी इन्सायट, सहारा समय एमपीसीजी, न्यूज स्टेट एमपीसीजी, आईएनडी -24, जेनर एवं अनूपपुर जिले हेतु समाचार पत्रों राज एक्सप्रेस जबलपुर, दबंग दुनिया जबलपुर, दैनिक समय शहडोल, दैनिक भारती शहडोल, दैनिक कीर्ति क्रांति रीवा, दैनिक पत्रिका जबलपुर, दैनिक हरिभूमि जबलपुर, दैनिक देशबंधु जबलपुर, दैनिक नई दुनिया जबलपुर एवं दैनिक स्वतंत्र मत को आपराधिक मामलों के प्रकाशन एवं प्रसारण हेतु सूची में शामिल किया है।
No comments
सोशल मीडिया पर सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करते हुए एमपी ऑनलाइन न्यूज़ मप्र का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला रीजनल हिन्दी न्यूज पोर्टल बना हुआ है। अपने मजबूत नेटवर्क के अलावा मप्र के कई स्वतंत्र पत्रकार एवं जागरुक नागरिक भी एमपी ऑनलाइन न्यूज़ से सीधे जुड़े हुए हैं। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ एक ऐसा न्यूज पोर्टल है जो अपनी ही खबरों का खंडन भी आमंत्रित करता है एवं किसी भी विषय पर सभी पक्षों को सादर आमंत्रित करते हुए प्रमुखता के साथ प्रकाशित करता है। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ की अपनी कोई समाचार नीति नहीं है। जो भी मप्र के हित में हो, प्रकाशन हेतु स्वीकार्य है। सूचनाएँ, समाचार, आरोप, प्रत्यारोप, लेख, विचार एवं हमारे संपादक से संपर्क करने के लिए कृपया मेल करें Email- editor@mponlinenews.com/ mponlinenews2013@gmail.com