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दावा आपत्ति के लिए गुलाबी आवेदन - कलेक्टर 23 हजार कृषकों के 50 करोड़ से अधिक के ऋण भरेगी राज्य सरकार

हरी सूची आधार कार्ड लिंक ऋण खातों के लिए, सफेद जिनमे आधार लिंक नहीं

दावा आपत्ति के लिए गुलाबी आवेदन - कलेक्टर

23 हजार कृषकों के 50 करोड़ से अधिक के ऋण भरेगी राज्य सरकार

अनूपपुर/ प्रदीप मिश्रा - 8770089979

कलेक्टर श्री चंद्रमोहन ठाकुर ने विशेष बैठक में मीडिया प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजनांतर्गत अनूपपुर जिले के लगभग 23 हजार किसान लाभान्वित होंगे। इन किसानो के लगभग 50 करोड़ के अल्पकालीन फसल ऋण  राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएँगे। श्री ठाकुर ने मीडिया प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऋण खाते में आधार नम्बर लिंक होना एवं सम्बंधित कृषक द्वारा आवेदन किया जाना अनिवार्य है। 15 जनवरी से बैंक एवं सहकारी समितियों के अनुसार  लाभान्वित कृषकों की सूचियाँ बैंक, सहकारी समिति एवं ग्राम पंचायतों में चस्पा किये जाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा यह कार्य 25 जनवरी तक पूर्ण कर दिया जाएगा। सूची दो हरे एवं सफेद रंग में प्रदर्शित की जाएगी। हरी सूची उन लाभान्वित होने वाले कृषकों की होगी जिनका आधार उनके ऋण खाते से लिंक है सफेद सूची में उनके नाम होंगे जिनकी आधार नम्बर की जानकारी अप्राप्त है। सफेद सूची में शामिल कृषक 5 फरवरी के पहले अपने आधार की जानकारी सम्बंधित बैंक/संस्था में उपलब्ध करा सकते हैं। लाभ प्राप्ति हेतु आधार अनिवार्य है। ऐसे कृषक जिनका नाम दोनो सूची में नही है अथवा उन्हें सूची की जानकारी में कोई आपत्ति है तो उन्हें गुलाबी फॉर्म भरना होगा। आपने पात्रता के बारे में जानकारी देते हुए बताया मध्यप्रदेश में निवास करने वाले ऐसे किसान जिनकी कृषि भूमि मध्यप्रदेश में स्थित है तथा मध्यप्रदेश स्थित ऋण प्रदाता संस्था की शाखा से अल्पकालीन फसल ऋण लिया हो, साथ ही प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा प्रदत्त ऋण भी योजना में शामिल रहेंगे। ऐसा किसान जिसका फसल ऋण रिजर्व बैंक/ नाबार्ड के दिशा निर्देशो के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के कारण रीस्ट्रक्चर कर दिया गया हो वे भी इस योजना से लाभ हेतु पात्र रहेंगे। आपने बताया कि मान. सांसद, मान. विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका/ नगरपंचायत/ नगरनिगम के अध्यक्ष/ महापौर, कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष, सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा गठित निगम, मंडल अथवा बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदों के वर्तमान एवं भूतपूर्व पदाधिकारी  है पात्र नहीं होंगे। इनके अतिरिक्त समस्त आयकर दाता, भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के समस्त अधिकारी/ कर्मचारी तथा इनके निगम/मंडल/अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर), रुपए 15 हजार प्रतिमाह या उससे अधिक पेंशन प्राप्त कर्ता (भूतपूर्व सैनिको को छोड़कर), ळैज् में दिनांक 12 दिसम्बर 2018 या पूर्व में पंजीकृत व्यक्ति/ फर्म/ फर्म के संचालक/ फर्म के भागीदार को योजनांतर्गत लाभ प्राप्त नही होगा।किसी भी निरर्हता की स्थिति में  फसल ऋण प्राप्तकर्ता किसान निरर्हत/अपात्र होगा। उक्त निरर्हता/अपात्रता के लिए पात्र किसान द्वारा स्वप्रमाणीकरण मान्य हो  बैठक में सहायक संचालक जनसम्पर्क श्री अंकुश मिश्रा, मीडिया प्रभारी जिला पंचायत श्री अमित श्रीवास्तव समेत अनूपपुर जिले के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।



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