दिव्यांग व्यक्तियों को बस किराये में 50 प्रतिशत की छूट
दिव्यांग व्यक्तियों को बस किराये में 50 प्रतिशत की छूट
अनूपपुर / प्रदीप मिश्रा - 8770089979
जिला परिवहन अधिकारी अनूपपुर ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार अनूपपुर अनर्तग समस्त बस संचालकों को निर्देशित किया है कि दिव्यांग व्यक्तियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किये जाने पर यात्री किराये में 50 प्रतिशत छूट प्रदान किया जाये। इसके अतिरिक्त दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2 (भ) सार्वजनिक सुविधाओं एवं सेवाओं के अंतर्गत बृहद स्तर पर जनता को सुविधाये प्रदान करने के संबंध में समस्त यात्री यानों को सुविधा उपलब्ध कराना समस्त अनुज्ञापत्र धारी अपनी वाहनों के दरवाजों पर पर्याप्त हेण्डल्स एवं फोल्डिंग सीढ़ी या रैम्प इस प्रकार लगवाना जिन्हें पकड़ कर सीढ़ी या रैम्प के माध्यम से दिव्यांग यात्री सुविधा पूर्वक यात्रा कर सकें। यात्री वाहनों में कम से कम 5 सीटें दिव्यांग यात्रियों के लिये प्रवेश/निर्गम द्वार के नजदीक सुरक्षित रहें, समस्त यात्री वाहनों में उक्त सुविधायें दिव्यांग जनों को सुरक्षित यात्रा करने की दृष्टि से 7 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाना है।
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