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ओपीएम में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु किए जा रहे उपायों का किया गया निरीक्षण सतत रूप से सजग रहने के दिए गए निर्देश

ओपीएम में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु किए जा रहे उपायों का किया गया निरीक्षण

सतत रूप से सजग रहने के दिए गए निर्देश

अनूपपुर /प्रदीप मिश्रा -8770089979

 अनूपपुर जिले में संचालित औद्योगिक संस्थान ओपीएम में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु बरती जाने वाली सावधानियों के सम्बंध में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया, जहाँ पर यह पाया गया कि ओपीएम द्वारा आगंतुक ट्रको को सैनिटाईज किया जा रहा है साथ ही परिसर के अंदर आने वाले समस्त व्यक्तियों की नॉन कांटैक्ट थर्मामीटर से स्क्रीनिंग भी की जा रही है। आगंतुकों को विभिन्न स्थलों में हैंडवाश की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। इसके साथ ही आवासीय परिसर में कम्पनी प्रबंधन द्वारा स्वास्थ्य जाँच की गयी है। इस दौरान  प्रबंधन को सतत रूप से सजग रहने आवश्यक सावधानियाँ बरतने एवं किसी भी प्रकार के संदेह पर तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करने के निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय है कि अनुमति प्राप्त कार्यालयों, कार्यस्थल, कारखानों और प्रतिष्ठानों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (ैव्च्) के सम्बंध भारत सरकार द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार सम्बंधित प्रतिष्ठान के सम्पूर्ण परिसर को उपयुक्त कीटाणुनाशक (कपेपदमिबजंदज) माध्यमों का उपयोग करते हुए नियमित रूप से पूरी तरह से कीटाणुरहित किया जाए, जिसमें भवन, कार्यालय आदि का प्रवेश द्वार, कैफेटेरिया और कैंटीन, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल/ उपलब्ध खुला क्षेत्र/ बरामदे /प्रवेश द्वार स्थल, बंकर, पोर्टा केबिन, भवन आदि, उपकरण और लिफ्ट, वॉशरूम, टॉयलेट, सिंकय पानी के बिंदु आदि क्षेत्र शामिल हैं।
सम्बंधित संस्थान द्वारा बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिए, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर बिना किसी निर्भरता के विशेष परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जाए। ये वाहन सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए केवल 30-40 यात्री क्षमता के साथ काम करें। परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और मशीनरी को स्प्रे द्वारा अनिवार्य रूप से कीटाणुरहित किया जाना चाहिए। कार्य स्थल पर प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति की अनिवार्य रूप से थर्मल स्कैनिंग की जाय। श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य किया जाए। टच फ्री मैकेनिज्म के साथ सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं और सामान्य क्षेत्रों में हाथ धोने और सेनिटाइजर की व्यवस्था की जानी चाहिए। उक्त सभी वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। शिफ्ट परिवर्तन के बीच एक घंटे का अंतर होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के दोपहर के भोजन के ब्रेक को भी उपयुक्त संख्या में पृथक किया जाना चाहिए। 10 या अधिक लोगों की बड़ी सभाओं को जहाँ तक संभव हो नही किया जाना चाहिए। कार्यस्थल, सभाओं, बैठकों और प्रशिक्षण सत्रों में कम से कम से कम 6 फीट की दूरी पर रहने/बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। 2/4 से अधिक व्यक्तियों (लिफ्ट के आकार के आधार पर) को लिफ्ट में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। चढ़ाई के लिए सीढ़ी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गुटखा, तम्बाकू आदि का सख्त प्रतिबंध होना चाहिए और थूकना सख्त वर्जित होना चाहिए। साइटों पर गैर-आवश्यक आगंतुकों पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। आस-पास के क्षेत्रों के अस्पताल ध् क्लीनिक, जो ब्व्टप्क्-19 रोगियों के इलाज के लिए अधिकृत हैं, की पहचान की जानी चाहिए और कार्य स्थल पर हर समय सूची उपलब्ध होनी चाहिए। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने सभी अनुमति प्राप्त संस्थानो को उक्त निर्देशो का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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