Home/Anuppur/madhya pradesh/mp/कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किया बेनीबारी कंटेनमेंट क्षेत्र का भ्रमण कोरोना पॉजिटिव मरीजों द्वारा प्रतिबंधात्मक शर्तों के उल्लंघन एवं असहयोग पर कार्यवाही के कलेक्टर ने दिए निर्देश कंटेनमेंट क्षेत्र में प्राथमिक कांटैक्ट की पड़ताल एवं सघन स्वास्थ्य जाँच होगी स्थानीय निवासी प्रशासन को प्रदान करें पूर्ण सहयोग लापरवाही अथवा असहयोग पर हो सकता है 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किया बेनीबारी कंटेनमेंट क्षेत्र का भ्रमण कोरोना पॉजिटिव मरीजों द्वारा प्रतिबंधात्मक शर्तों के उल्लंघन एवं असहयोग पर कार्यवाही के कलेक्टर ने दिए निर्देश कंटेनमेंट क्षेत्र में प्राथमिक कांटैक्ट की पड़ताल एवं सघन स्वास्थ्य जाँच होगी स्थानीय निवासी प्रशासन को प्रदान करें पूर्ण सहयोग लापरवाही अथवा असहयोग पर हो सकता है 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किया बेनीबारी कंटेनमेंट क्षेत्र का भ्रमण
कोरोना पॉजिटिव मरीजों द्वारा प्रतिबंधात्मक शर्तों के उल्लंघन एवं असहयोग पर कार्यवाही के कलेक्टर ने दिए निर्देश
कंटेनमेंट क्षेत्र में प्राथमिक कांटैक्ट की पड़ताल एवं सघन स्वास्थ्य जाँच होगी
स्थानीय निवासी प्रशासन को प्रदान करें पूर्ण सहयोग
लापरवाही अथवा असहयोग पर हो सकता है 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
अनूपपुर / प्रदीप मिश्रा - 8770089979
पुष्पराजगढ़ के ग्राम बेनीबारी में विगत दिनो क्रमिक रूप से आ रहे कोरोना संक्रमितों के प्रकरणो पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर एवं पुलिस अधीक्षक एम॰एल॰ सोलंकी ने बेनीबारी कन्टेनमेंट क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम पुष्पराजगढ़ विजय डहेरिया सहित पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। निरीक्षण में यह बात यह सामने आए कि ग्राम बेनीबारी के कोरोना संक्रमित सदस्यों द्वारा लॉकडाउन की प्रतिबंधात्मक शर्तों का पालन नहीं किया गया, इसके साथ ही प्रशासन एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया गया। उक्त स्थिति पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने सम्बंधित व्यक्तियों पर धारा 144 के उल्लंघन, आपदा प्रबंधन तथा महामारी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा संक्रमण पर नियंत्रण पाने हेतु स्वास्थ्य दल एवं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को युद्धस्तर पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। आपने निर्देश दिए कि पूरे गांव में मुनादी द्वारा यह जानकारी दी जाय कि अगर कोई व्यक्ति सम्बंधित कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों अथवा सम्बंधित दुकान के सम्पर्क में आए हों तो वे स्वयं आगे आकर अपनी जानकारी प्रशासन अथवा स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रदान कर अपनी टेस्टिंग कराएं। ऐसे व्यक्ति जो अपने संपर्क की जानकारी छिपाएँगे वे प्रतिबंधात्मक आदेशों अंतर्गत कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे आपने जिले के समस्त निवासियों से अपील की है कि लॉकडाउन आदेश की समस्त प्रतिबंधात्मक शर्तों एवं कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु समस्त सुरक्षा उपायों का अनिवार्य रूप से पालन करें। आपने उल्लंघनकर्ताओं पर कड़ी कार्यवाही करने हेतु प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति जो लॉकडाउन उपायो एवं ब्व्टप्क्-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का उल्लंघन करेगा तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों तथा आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 के तहत कोई व्यक्ति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा या इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से दिये गए निर्देश का पालन करने से इंकार करेगा। तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा और यदि ऐसी बाधा या निदेशों का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप जीवन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है, तो कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 2,3 और 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों से, मध्य प्रदेश शासन द्वारा ब्व्टप्क्-19 (कोरोना वायरस रोग 2019) के संबंध में निर्देश हैं कि यदि किसी परिसर का स्वामी/कब्जाकर्ता/कोई व्यक्ति ब्व्टप्क्-19 मरीज/संदिग्ध है, और वह रोकथाम या उपचार के लिए उपाय/सावधानी/निगरानी कार्मिक के निर्देशों का पालन करने से इंकार करता है, यानी होम क्वारंटाइन/इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन/अलगाव या इस तरह का कोई भी सहयोग करने से इंकार करता है, तो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974(2)) की धारा 133 के तहत कार्यवाही के साथ आगे बढ़ सकते हैं, या इस तरह के सहयोग और सहायता को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। नाबालिग के मामले में, इस तरह के आदेश को नाबालिग के परिवार के संरक्षक या किसी अन्य वयस्क सदस्य को निर्देशित किया जाएगा। इस विनियमन के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति/संस्थान/संगठन को भारतीय दंड संहिता की धारा 187/188/269/270/271 (1860 में 45) की धारा के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। यदि किसी जिले के जिला मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति/संस्था/संगठन को इन विनियमों के प्रावधानों या सरकार द्वारा इन विनियमों के तहत जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाते हैं, तो उन्हें दंडित कर सकते हैं।
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Wednesday, July 22, 2020
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