गरीबों की पहुंच से बाहर हुआ मुकदमा लड़ना: SC
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने वकालत के पेशे के व्यावसायीकरण पर चिंता व्यक्त करते हुये कहा है कि अब अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ना इतना मंहगा हो गया है कि यह गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है. शीर्ष अदालत के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि लोग अब इस बात से आश्वस्त हो गये हैं कि मुकदमा उनके जीवनकाल में खत्म नहीं होगा.
न्यायमूर्ति बी एस चौहान और न्यायमूर्ति एस ए बोब्डे की खंडपीठ ने कहा कि वकालत को कभी कुलीन पेशे के रूप में जाना जाता था लेकिन मौजूदा दौर में यह पेशा व्यावसायिक आश्वासन में तब्दील हो गया है. मुकदमा लड़ना इतना मंहगा हो गया है कि एक गरीब आदमी की पहुंच से यह दूर हो चुका है. न्यायाधीशों ने कहा कि न्याय प्रशासन में न्यायाधीशों के साथ ही वकीलों की समान भागीदारी होती है और वकील संदिग्ध व्यक्ति या सिर्फ मुकदमों के सहारे ही जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जैसा आचरण नहीं कर सकते हैं.
कोर्ट ने कहा कि कानून व्यापार नहीं है. एक वकील अदालत का अधिकारी है और इस नाते उसका यह कर्तव्य है कि वह सुचारू ढंग से न्यायालय का कामकाज सुनिश्चत करे. वकील को संकट में घिरे व्यक्ति की उम्मीदे जगानी होती हैं और वह असहाय वादी का शोषण नहीं कर सकता है. शीर्ष अदालत ने मुकदमे को लंबा खींचने और बहस के लिये दूसरे वकील की सेवायें लेने जैसी गतिविधियों पर भी प्रतिकूल टिप्पणी की और कहा कि यह तो वादी को अपने जाल में फंसाने जैसा हुआ जो नैतिक रूप से और पेशेगत दृष्टि से ठीक नहीं है.
न्यायालय ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने के लिये उस पर हस्ताक्षर करने वाले ‘एडवोकेट ऑन रिकार्ड’ की खिंचाई की. यह ‘एडवोकेट ऑन रिकार्ड’ मुकदमे की सुनवाई के समय एक बार भी उपस्थित नहीं हुआ. एडवोकेट ऑन रिकार्ड वे वकील होते हैं जिन्हें शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने की पात्रता है. इसके लिये शीर्ष अदालत बाकायदा परीक्षा लेता है. न्यायालय ने कहा कि एडवोकेट ऑन रिकार्ड ‘अतिथि कलाकार’ नहीं है जो याचिका पर सिर्फ हस्ताक्षर करता है. न्यायालय ने कहा कि इस तरह का रवैया तो भोलेभाले वादियों के प्रति बहुत ही क्रूरतापूर्ण है और एडवोकेट ऑन रिकार्ड का ऐसा आचरण एडवोकेट ऑन रिकार्ड के अनुरूप नहीं है.
न्यायमूर्ति बी एस चौहान और न्यायमूर्ति एस ए बोब्डे की खंडपीठ ने कहा कि वकालत को कभी कुलीन पेशे के रूप में जाना जाता था लेकिन मौजूदा दौर में यह पेशा व्यावसायिक आश्वासन में तब्दील हो गया है. मुकदमा लड़ना इतना मंहगा हो गया है कि एक गरीब आदमी की पहुंच से यह दूर हो चुका है. न्यायाधीशों ने कहा कि न्याय प्रशासन में न्यायाधीशों के साथ ही वकीलों की समान भागीदारी होती है और वकील संदिग्ध व्यक्ति या सिर्फ मुकदमों के सहारे ही जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जैसा आचरण नहीं कर सकते हैं.
कोर्ट ने कहा कि कानून व्यापार नहीं है. एक वकील अदालत का अधिकारी है और इस नाते उसका यह कर्तव्य है कि वह सुचारू ढंग से न्यायालय का कामकाज सुनिश्चत करे. वकील को संकट में घिरे व्यक्ति की उम्मीदे जगानी होती हैं और वह असहाय वादी का शोषण नहीं कर सकता है. शीर्ष अदालत ने मुकदमे को लंबा खींचने और बहस के लिये दूसरे वकील की सेवायें लेने जैसी गतिविधियों पर भी प्रतिकूल टिप्पणी की और कहा कि यह तो वादी को अपने जाल में फंसाने जैसा हुआ जो नैतिक रूप से और पेशेगत दृष्टि से ठीक नहीं है.
न्यायालय ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने के लिये उस पर हस्ताक्षर करने वाले ‘एडवोकेट ऑन रिकार्ड’ की खिंचाई की. यह ‘एडवोकेट ऑन रिकार्ड’ मुकदमे की सुनवाई के समय एक बार भी उपस्थित नहीं हुआ. एडवोकेट ऑन रिकार्ड वे वकील होते हैं जिन्हें शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने की पात्रता है. इसके लिये शीर्ष अदालत बाकायदा परीक्षा लेता है. न्यायालय ने कहा कि एडवोकेट ऑन रिकार्ड ‘अतिथि कलाकार’ नहीं है जो याचिका पर सिर्फ हस्ताक्षर करता है. न्यायालय ने कहा कि इस तरह का रवैया तो भोलेभाले वादियों के प्रति बहुत ही क्रूरतापूर्ण है और एडवोकेट ऑन रिकार्ड का ऐसा आचरण एडवोकेट ऑन रिकार्ड के अनुरूप नहीं है.

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