भाजपा नेता व दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस, 19 सितंबर तक मांगा जवाब
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2008 के चुनाव के पहले विज्ञापन अभियान में सरकारी कोष के कथित दुरुपयोग के आरोप में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर भाजपा के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली पुलिस आयुक्त को जवाब देने को कहा। गुप्ता और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने 19 सितंबर तक उनसे दिल्ली सरकार की उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें शीला और अन्य के खिलाफ 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले विज्ञापन अभियान में सरकारी कोष के कथित दुरुपयोग के लिए दीक्षित और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निचली अदालत के 31 अगस्त के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है।
निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की याचिका पर न्यायमूर्ति गौड़ ने कहा कि वह विस्तृत आदेश बाद में सुनाएंगे। राज्य सरकार की ओर से पेश होते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा ने दावा किया कि गुप्ता ने शीला के खिलाफ शिकायत और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने के दौरान लोकायुक्त की रिपोर्ट पर भरोसा किया है अन्यथा शीला और अधिकारियों के खिलाफ कोई सामग्री नहीं है। सरकार के विधि अधिकारी लूथरा ने दलील दी कि शिकायत राजनीति से प्रेरित और तुच्छ है।
आदेश को निरस्त करने की मांग करते हुए वकील ने कहा क्या आप राज्य के अधिकारियों को इस तरह से प्रताडि़त करने की अनुमति दे सकते हैं। राज्य यहां इसलिए आया है क्योंकि अधिकारी प्रभावित हुए हैं। याचिका का विरोध विरोध करते हुए गुप्ता के वकील संजय जैन ने सरकार के अधिकार क्षेत्र पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री यहां नहीं हैं। निचली अदालत के आदेश से राज्य कैसे प्रभावित हुआ है। राज्य को निष्पक्ष होना चाहिए। पुलिस को जांच से रोकना न्याय के हित में वांछनीय नहीं है।

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