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अब दागी नेता लड़ेंगे चुनाव, अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने दागी नेताओं के चुनाव न लड़ पाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। कैबिनेट ने उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है जिसमें दोषी विधायक और सांसद भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस फैसले में दागी नेताओं की सदस्यता भी नहीं जाएगी। दागी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया था लेकिन कई दिनों से कैबिनेट में चल रही बहस के बाद आज कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि दोषी नेताओं की सदस्यतो रद्द नहीं की जाएगी।

इस मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए संसद में विधेयक पारित कराने में विफल रहने के बाद आपराधिक मामलों में दोषी करार दिए गए और दो साल या इससे अधिक की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों पर तुरंत अयोग्य घोषित किए जाने को लेकर खतरा मंडरा रहा था|पहले बताया जा रहा था कि केंद्रीय कैबिनेट अपने विवेक के आधार पर अध्यादेश लाने के खिलाफ भी फैसला कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस सांसद रशीद मसूद को एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कैबिनेट ने ऐसा सोचा था।

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