मुजफ्फरनगर हिंसा: CBI जांच को दायर PIL पर SC में आज सुनवाई
नई दिल्ली : मुजफ्फरनगर हिंसा की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच
कराने की मांग करने वाली याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर ली है और
इस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। हिंसा में अब तक कम से कम 38 लोगों की मौत
हो चुकी है। व्यापक पैमाने पर हिंसा की घटना की जांच की मांग करते हुए नौ
याचिकाकर्ताओं ने करीब 20,000 पीड़ितों के उपयुक्त पुनर्वास सहित उनके लिए
फिलहाल अस्थाई निवास की व्यवस्था करने की मांग की है।
न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति वी.गोपाल गौड़ा की पीठ ने कहा कि मामले पर गुरुवार को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका पेश करते हुए वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि सरकारी लापरवाही के कारण इंसानों की जान नहीं जानी चाहिए।सुब्रमण्यम ने कहा कि याचिका पीड़ितों के गुस्से का एक प्रतीक है और पीड़ितों के बीच जाति, पंथ या रंग के आधार पर कोई भेद नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति सिंघवी ने कहा, `हम सिर्फ यह समझते हैं कि वे सभी मानव हैं।` याचिका दायर करने वाले मोहम्मद हारून और आठ अन्य ने कहा है कि हिंसा से वे सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं।
न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति वी.गोपाल गौड़ा की पीठ ने कहा कि मामले पर गुरुवार को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका पेश करते हुए वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि सरकारी लापरवाही के कारण इंसानों की जान नहीं जानी चाहिए।सुब्रमण्यम ने कहा कि याचिका पीड़ितों के गुस्से का एक प्रतीक है और पीड़ितों के बीच जाति, पंथ या रंग के आधार पर कोई भेद नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति सिंघवी ने कहा, `हम सिर्फ यह समझते हैं कि वे सभी मानव हैं।` याचिका दायर करने वाले मोहम्मद हारून और आठ अन्य ने कहा है कि हिंसा से वे सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं।

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