HC ने दिया AAP के खातों की जांच का आदेश
नई दिल्ली। दिल्ली
हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को आम आदमी पार्टी (आप) के कोष का
स्रोत का पता लगाने के लिए उसके खातों की जांच करने का निर्देश दिया। कोर्ट
ने चंदा उगाही में कानून के उल्लंघन की भी जांच करने को कहा है। जज प्रदीप
नंदराजोग और जज वी के राव की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के वकील को पार्टी के
खातों की नए सिरे से जांच होने के बाद स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा।
कोर्ट ने इस मामले पर आगे की सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की है।
कोर्ट
ने कहा कि आप के गठन के बाद उसके खातों की गहन जांच की जाए और यदि एफसीआरए
(विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम 2010) का उल्लंघन पाया जाता है तो कार्रवाई
करें या कोर्ट को स्थिति के बारे में सूचित करें। कोर्ट का यह निर्देश आप
नेता अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ कानून का उल्लंघन कर विदेशी चंदा
स्वीकार करने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की मांग करते हुए
दायर की गई जनहित याचिका पर आया है।

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