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गैरकानूनी फ्लैट 31 मई तक खाली करने होंगे: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली  | सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई स्थित कैंपा कोला सोसायटी के अवैध फ्लैट धारकों को आदेश दिया है कि उन्हें 31 मई 2014 तक कैंपा कोला परिसर खाली कर देना होगा। कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।गौरतलब है कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने हाउसिंग सोसायटी के 96 अवैध फ्लैटों को तोड़ने की कार्रवाई अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करने का आदेश दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि बिल्डरों द्वारा कानूनों का खुला उल्लंघन किए जाने की वजह से इन फ्लैटों को गिराना होगा।मंगलवार को शीर्ष अदालत के आदेश के मुताबिक इन अवैध फ्लैट धारकों को छह सप्ताह के अंदर हलफनामा दायर करना होगा कि वे 31 मई 2014 तक परिसर खाली कर देंगे।

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