राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का क्रियान्वयन
भोपाल । लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने विधायक गोविंद सिंह पटेल द्वारा शुक्रवार को विधानसभा में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों (अधिकतम 5 सदस्य) को शासकीय एवं पंजीकृत अशासकीय अस्पताल में भर्ती होने पर जाँच एवं उपचार की नि:शुल्क सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों का बीमा कम्पनी द्वारा पंजीयन कर, स्मार्ट-कार्ड बनाकर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि कार्डधारी परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने पर चिन्हित शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालय में रोगी को नि:शुल्क जाँच-उपचार की सुविधाएँ दी जाती हैं। हितग्राहियों से पंजीयन/नवीनीकरण शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष 30/- (तीस रुपये) प्रति परिवार लिया जाता है। भोपाल संभाग के जिलों में जून, 2014 तक 405011 परिवारों का पंजीकरण किया गया है। भोपाल संभाग में कुल गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की संख्या 807327 है, जिसमें 405011 परिवारों का पंजीयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत किया गया है।

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