अक्षय कुमार व परेश रावल को नोटिस
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फिल्म ओ माय गॉड के संवादों व दृश्यों को कठघरे में रखने वाली जनहित याचिका पर अभिनेता अक्षय कुमार व परेश रावल को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। जबकि केंद्र शासन व सेंसर बोर्ड को जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय दे दिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर व जस्टिस आलोक आराधे की युगलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता जबलपुर के समाजसेवी मुकुन्ददास माहेश्वरी ने अपना पक्ष स्वयं रखा। उन्होंने दलील दी कि ओएमजी में 23 दृश्य ऐसे हैं जो हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं। इसके अलावा कई संवादों के जरिए देवी-देवताओं का अपमान किया गया है। कई जगहों पर धार्मिक परम्परा को पाखंड करार देने और साधु-संतों को उपहास का पात्र बनाने की कोशिश की गई है। इसी वजह से व्यापक जनहित में हाईकोर्ट की शरण ली गई। मूल मांग यही है कि फिल्म को प्रतिबंधित किया जाए और निर्माता-अभिनेता आदि पर जुर्माना लगाया जाए। उन्हें भविष्य में ऐसी अर्नगल फिल्म न बनाने सख्त चेतावनी भी दी जाए।
मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर व जस्टिस आलोक आराधे की युगलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता जबलपुर के समाजसेवी मुकुन्ददास माहेश्वरी ने अपना पक्ष स्वयं रखा। उन्होंने दलील दी कि ओएमजी में 23 दृश्य ऐसे हैं जो हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं। इसके अलावा कई संवादों के जरिए देवी-देवताओं का अपमान किया गया है। कई जगहों पर धार्मिक परम्परा को पाखंड करार देने और साधु-संतों को उपहास का पात्र बनाने की कोशिश की गई है। इसी वजह से व्यापक जनहित में हाईकोर्ट की शरण ली गई। मूल मांग यही है कि फिल्म को प्रतिबंधित किया जाए और निर्माता-अभिनेता आदि पर जुर्माना लगाया जाए। उन्हें भविष्य में ऐसी अर्नगल फिल्म न बनाने सख्त चेतावनी भी दी जाए।

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