-->

Breaking News

चुनाव की तारीख बताना EC का काम : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा दिल्ली विधानसभा भंग किए जाने की सूचना दिए जाने के बाद दिल्ली में चुनाव कराने संबंधी ‘आप’ की याचिका निपटायी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा दिल्ली विधानसभा भंग किए जाने की सूचना दिए जाने के बाद दिल्ली में चुनाव कराने संबंधी ‘आप’ की याचिका खारिज कर दी है।

आम आदमी पार्टी को उस वक्त झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से चुनाव कार्यक्रम जल्द तय करने को कहने से इंकार किया और कहा कि अब निर्वाचन आयोग इसे देखेगा। कोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली चुनाव को लेकर चल रही सियासी हलचलों से खुश हैं और चुनाव की तारीख तय करना आयोग (चुनाव आयोग) का काम है। गौर हो कि आम आदमी पार्टी ने अपनी दायर अर्जी में कहा था कि सरकार दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान करे ।

No comments

सोशल मीडिया पर सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करते हुए एमपी ऑनलाइन न्यूज़ मप्र का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला रीजनल हिन्दी न्यूज पोर्टल बना हुआ है। अपने मजबूत नेटवर्क के अलावा मप्र के कई स्वतंत्र पत्रकार एवं जागरुक नागरिक भी एमपी ऑनलाइन न्यूज़ से सीधे जुड़े हुए हैं। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ एक ऐसा न्यूज पोर्टल है जो अपनी ही खबरों का खंडन भी आमंत्रित करता है एवं किसी भी विषय पर सभी पक्षों को सादर आमंत्रित करते हुए प्रमुखता के साथ प्रकाशित करता है। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ की अपनी कोई समाचार नीति नहीं है। जो भी मप्र के हित में हो, प्रकाशन हेतु स्वीकार्य है। सूचनाएँ, समाचार, आरोप, प्रत्यारोप, लेख, विचार एवं हमारे संपादक से संपर्क करने के लिए कृपया मेल करें Email- editor@mponlinenews.com/ mponlinenews2013@gmail.com