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सरकार नहीं, निजी स्कूल तय करें गाइडलाइंस: HC

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के निजी स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि सरकार को नर्सरी एडमिशन पर गाइडलाइंस बनाने का कोई हक नहीं है। स्कूल अपने हिसाब से गाइडलाइन बना सकते हैं। इसे दिल्ली के निजी स्कूलों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

नर्सरी दाखिले के मामले में हाईकोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से 18 दिसंबर 2013 को जारी की गई गाइडलाइंस को चुनौती दी है इससे पहले कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए सरकार को नई अधिसूचना जारी करने से भी रोका था कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार नए दिशा निर्देश जारी करती है तो सभी याचिकाएं बेकार हो जाएंगी अबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।

इस फैसले का असर जिसका आने वाले शैक्षणिक साल 2015-16 के लिए दाखिले की प्रक्रिया पर हो सकता है इससे पहले दाखिले के लिए 100 प्वाइंट सिस्टम में से 70 अंक स्कूल के पास रहने वाले बच्चों को दिए जाते थे अगर बच्चे का भाई या बहन उस स्कूल में पढ़ते हैं तो उसे और 20 नंबर मिलते थे अगर उस बच्चे के माता पिता उन स्कूलों में पढ़ चुके हों तो बच्चे को 5 नंबर और मिल जाते थे। ट्रांसफर केसवालों को भी 5 नंबर मिलते थे, जिसे बाद में खत्म कर दिया गया इसपर काफी बवाल मचा था।

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