MP Professional Examination Board-Sub-Engineer, Sr Surveyor, Revenue Inspector
क्रमांक सी 3-10/2013/1/3:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, राज्य शासन के विभिन्न
विभागों/संस्थाओं से संबंधित उन पदों पर, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से
बाहर रखा गया है, संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से, भर्ती के लिए तथा मानदण्ड नियत करने
के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, राज्य शासन के विभिन्न
विभागों/संस्थाओं से संबंधित उन पदों पर, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से
बाहर रखा गया है, संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से, भर्ती के लिए तथा मानदण्ड नियत करने
के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-
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नियम
1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ -
(1.) इन नियमों का संक्षिप्त नाम “मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम,
2013“ है।
(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाऐं - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
(क) “नियुक्ति प्राधिकारी“ से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो कि संबंधित पद पर नियुक्ति
करने के लिए सक्षम है;
(ख) “न्यूनतम अर्ह अंक” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में अर्ह
होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक;
(ग) “सरकार” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;
(घ) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
(ड.) “संस्था” से अभिप्रेत है शासकीय विभागों द्वारा विनियिमित विभिन्न
निगम/मण्डल/आयोग/बोर्ड/संस्थाऐं;
(च) ”कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा” से अभिप्रेत है उन सभी पदों पर भरती के लिए,
जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, मध्यप्रदेश
व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा;
(छ) ”सफल अभ्यर्थियों की सूची“ से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता)
परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक तक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची;
(ज) ”अन्य पिछड़े वर्गों“ से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित
अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पच्चीस/484 दिनांक 26 दिसंबर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट
नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
(झ) ”शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति“ से अभिप्रेत है निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर
अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अधीन आने वाले
व्यक्ति;
(1.) इन नियमों का संक्षिप्त नाम “मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम,
2013“ है।
(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाऐं - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
(क) “नियुक्ति प्राधिकारी“ से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो कि संबंधित पद पर नियुक्ति
करने के लिए सक्षम है;
(ख) “न्यूनतम अर्ह अंक” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में अर्ह
होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक;
(ग) “सरकार” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;
(घ) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
(ड.) “संस्था” से अभिप्रेत है शासकीय विभागों द्वारा विनियिमित विभिन्न
निगम/मण्डल/आयोग/बोर्ड/संस्थाऐं;
(च) ”कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा” से अभिप्रेत है उन सभी पदों पर भरती के लिए,
जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, मध्यप्रदेश
व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा;
(छ) ”सफल अभ्यर्थियों की सूची“ से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता)
परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक तक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची;
(ज) ”अन्य पिछड़े वर्गों“ से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित
अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पच्चीस/484 दिनांक 26 दिसंबर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट
नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
(झ) ”शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति“ से अभिप्रेत है निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर
अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अधीन आने वाले
व्यक्ति;
(ञ) ”पद“ से अभिप्रेत है राज्य के विभिन्न विभागों/संस्थाओं के वे समस्त पद जो कि लोक
सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं;
(ट) ”भरती वर्ष“ से अभिप्रेत है संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की कालावधि;
(ठ) ”अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति,
मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद
341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट
किया गया है;
(ड.) ”अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी
जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के
अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में
विनिर्दिष्ट किया गया है;
(ढ) ”राज्य“ से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;
(ण) ”उपक्रम“ से अभिप्रेत हैं राज्य के मण्डलों, निगमों, आयोगों, स्वायत्तशासी निकायों,
सोसाइटियों, सहकारी बैंकों के रूप में घोषित उपक्रम;
(त) “व्यापम” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल;
सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं;
(ट) ”भरती वर्ष“ से अभिप्रेत है संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की कालावधि;
(ठ) ”अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति,
मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद
341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट
किया गया है;
(ड.) ”अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी
जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के
अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में
विनिर्दिष्ट किया गया है;
(ढ) ”राज्य“ से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;
(ण) ”उपक्रम“ से अभिप्रेत हैं राज्य के मण्डलों, निगमों, आयोगों, स्वायत्तशासी निकायों,
सोसाइटियों, सहकारी बैंकों के रूप में घोषित उपक्रम;
(त) “व्यापम” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल;
3. विभागीय भरती नियमों को मान्यता प्रदान किया जाना - वे समस्त उपबंध जो इन
नियमों में जोड़े गए हैं, और जो वर्तमान में विभागीय भर्ती नियमों में समायोजित नहीं किए
गए हैं, संशोधित किए जाएंगें और सभी विभागों द्वारा अपने विभागीय भर्ती नियमों में
सम्मिलित किए जाएंगें और तब तक जब तक कि विभागीय भर्ती नियम संशोधित नहीं हो
जाते इन नियमों के उपबंध संशोधित समझे जाएंगे।
4. अर्हकारी अंक - (1) मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा में, केवल उन्हीें अभ्यर्थियों के नाम
सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होनें नियम 7(2) में समूहवार
निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के
अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग
तथा निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत तक अंकों की छूट देते हुए 40 प्रतिशत
न्यूनतम अर्हता अंक होंगे।
(2) इन नियमो के अधीन संचालित परीक्षा के परिणामों में, अर्हकारी सूची में केवल पात्र
अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा परंतु पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं
होगा जब तक कि -
(क) कोई विभाग/उपक्रम रिक्त पद के लिए मण्डल से कोई मांग नहीं करता है ;
(ख) अभ्यर्थी का नाम मांगकर्ता विभाग/उपक्रम को भेज नहीं दिया जाता है;
(ग) अभ्यर्थी ने नियुक्ति के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित समस्त पात्रता को पूर्ण न कर लिया हो; और
(घ) विभाग ने अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी न कर दिया हो।
नियमों में जोड़े गए हैं, और जो वर्तमान में विभागीय भर्ती नियमों में समायोजित नहीं किए
गए हैं, संशोधित किए जाएंगें और सभी विभागों द्वारा अपने विभागीय भर्ती नियमों में
सम्मिलित किए जाएंगें और तब तक जब तक कि विभागीय भर्ती नियम संशोधित नहीं हो
जाते इन नियमों के उपबंध संशोधित समझे जाएंगे।
4. अर्हकारी अंक - (1) मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा में, केवल उन्हीें अभ्यर्थियों के नाम
सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होनें नियम 7(2) में समूहवार
निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के
अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग
तथा निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत तक अंकों की छूट देते हुए 40 प्रतिशत
न्यूनतम अर्हता अंक होंगे।
(2) इन नियमो के अधीन संचालित परीक्षा के परिणामों में, अर्हकारी सूची में केवल पात्र
अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा परंतु पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं
होगा जब तक कि -
(क) कोई विभाग/उपक्रम रिक्त पद के लिए मण्डल से कोई मांग नहीं करता है ;
(ख) अभ्यर्थी का नाम मांगकर्ता विभाग/उपक्रम को भेज नहीं दिया जाता है;
(ग) अभ्यर्थी ने नियुक्ति के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित समस्त पात्रता को पूर्ण न कर लिया हो; और
(घ) विभाग ने अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी न कर दिया हो।
उपयंत्री - सिविल/विद्युत/यांत्रिकी तथा वरिष्ठ भू मापक एवं राजस्व निरिक्षक के रिक्त पदों
की पूर्ति हेतु चयन परीक्षा-2014
परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका
आॅनलाईन आवेदन-पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि 22.11.2014आॅनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि 21.12.2014
आवेदक द्वारा आॅनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि 22.12.2014
आवेदक द्वारा आॅनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 24.12.2014
परीक्षा दिनांक व दिन 18.01.2015 (रविवार)
दो प्रश्न पत्रों की सिर्फ सीधी भर्ती के पदो हेतु रु. 700/- अनारक्षित के लिए
परीक्षा हेतु परीक्षा रु. 350/-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित
शुल्क जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/
निःशक्तजन के लिए
सिर्फ सीधी भर्ती-बैकलाॅग के पदो हेतु कोई शुल्क नही
आॅनलाईन आवेदन-पत्र हेतु एम.पी. आॅनलाईन का शुल्क रू. 70/- देय होगा।
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