राजधानी की अदालत ने चरस तस्कर को 10 साल कैद की सजा
भोपाल। राजधानी की विशेष अदालत ने चरस तस्कर को 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में दो अन्य आरोपियों को सबूत के आभाव में बरी कर दिया गया। यह फैसला एनडीपीएस विशेष न्यायाधीश वीके पांडे ने सुनाया।मिली जानकारी के अनुसार घटना 14 अप्रैल 2013 की रात साढे दस बजे अशोका गार्डन रोड पर हुई थी। पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी थी कि एक आटो जिसे अकील अहमद उर्फ पप्पू चला रहा है तथा उसमें एक महिला और पुरूष सवारी बैठी हुई है। मुखबिर ने उस आटो की सीट के नीचे अवैधरूप से ले जा रही चरस रखी होने की सूचना दी। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक होटल के पास घेराबंदी कर आटो चालक व दोनों सवारियों को धरदबोचा। तलीशी के दौरान आटो की सीट के नीचे 2 किलो 77 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आटो चालक आरोपी अकील अहमद व दो अन्य सवारियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध कायम किया था। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान आटो चालक आरोपी अकील के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया गया।

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