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गोपीनाथ मुंडे केस में CBI ने दाखिल की चार्जशीट

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय ग्रामीण मंत्री गोपीनाथ मुंडे एक्सिडैंट केस में सीबीआई ने चीफ मैट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में प्राइवेट कार के ड्राइवर को एक्सिडैंट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। केस सुलझाने के लिए सीबीआई ने आईआईटी, दिल्ली की मदद ली है।

कार एक्सिडैंट में 3 जून को अरविंदो मार्ग चौक पर गोपीनाथ मुंडे की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश शुरू की थी लेकिन बाद में यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। जांच में जुटी सीबीआई आईआईटी के एक्सपर्ट्स को लेकर मौके पर पहुंची।

स्पेशल फरेंसिक टेक्नॉलजी और सॉफ्टवेयर की मदद से एक्सपर्ट्स ने बताया कि आरोपी कार ड्राइवर गुरविंदर की स्पीड तय सीमा से ज्यादा थी। अरविंदो मार्ग की तरफ से आ रहे गुरविंदर सिंह तय स्पीड 50 किमी प्रति घंटे से तेज रफ्तार में कार चला रहे थे, जबकि गोपीनाथ मुंडे की कार 25-30 किमी प्रति घंटा थी।

अपनी तफ्तीश के बाद सीबीआई ने यह भी कहा है कि सड़क पार करते हुए गोपीनाथ मुंडे की कार के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया था लेकिन एक्सिडेंट टाला नहीं जा सका। लापरवाही से की गई ड्राइविंग ही एक्सिडेंट और मुंडे की मौत की वजह है।

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