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महिला की सहमति के बिना किसी को उसे छूने का अधिकार नहीं : कोर्ट

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने फैसला दिया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी महिला को उसकी सहमति के बगैर छूने का अधिकार नहीं है। साथ ही अदालत ने चिकित्सा विज्ञान की एक छात्रा से सेना के अस्पताल के एक कर्मचारी द्वारा अपने चैम्बर में उससे छेड़छाड़ के मामले में दोषी की छह महीने जेल की सजा बरकरार रखी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेन्द्र भट्ट ने कहा, ‘किसी को भी महिला को उसकी सहमति के बगैर छूने का अधिकार नहीं है..इस मामले में दोषी ने पीड़िता को अपने चैम्बर की तरफ यौन छेड़छाड़ के उद्देश्य से खींचा और इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत उसके शीलभंग का अपराध किया।’ अदालत ने दोषी अशोक कुमार,जो अस्पताल में स्टेनोग्राफर के तौर पर काम कर रहा था, की अपील खारिज करते हुए यह फैसला दिया । मजिस्ट्रेट की अदालत ने पिछले महीने उसे जेल की सजा सुनाई थी और पांच हजार रूपये का जुर्माना भी किया था।

न्यूक्लियर मेडिसिन की दूसरी वर्ष की छात्रा पीड़िता की गवाही पर विश्वास करते हुए न्यायाधीश ने कहा, ‘मैंने पाया कि पीड़िता की गवाहीं एकसमान है। थाने में उसने जो लिखित शिकायत दी और जांच के दौरान उसने जो बयान दर्ज करवाए, दोनों में समानता है।’ अभियोजन के मुताबिक दो फरवरी 2011 को धौलाकुआं थाने में मेडिकल की छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया कि जब वह अस्पताल के सीटी सेंटर में रात एक बजे काम कर रही थी तो कुमार ने उससे छेड़छाड़ की।

आरोप लगाया गया कि वह कुमार के चैम्बर में छुट्टी का रजिस्टर देखने गई थी तभी उसने अचानक उसे अपनी तरफ खींच लिया और उससे छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। इसके बाद वह कमरे से बाहर भागी और अपने पति को फोन किया। उसके पति भी चिकित्सक हैं। सजा सुनाते हुए अदालत ने पीड़िता के पति के इस तर्क को स्वीकार किया कि घटना के एक दिन बाद प्राथमिकी इसलिए दर्ज कराई गई कि सेना के नियमों के मुताबिक शिकायत पहले कमांडेंट से की जाती है।

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