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शासकीय आफिस हाईकोर्ट से हत्या,लूट ,बलात्कार की मूल रिकार्ड गायब

सीबीआई जाँच का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट के शासकीय दफ्तर से हत्या, लूट, बलात्कार व रेप जैसे संगीन अपराधो के लोवर कोर्ट से तलब मूल रिकार्ड के गायब हो जाने की घटना को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इस आफिस से गायब वर्ष १९८१ से १९९२ तक के लोवर कोर्ट के रिकार्डस की जाँच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि फाइले व रिकार्ड के गायब होने को लेकर सिविल लाइन्स थाने मे दर्ज सभी मामलो को सीबीआई को तत्काल सौप दी जाये।

यह आदेश जस्टिस शशिकान्त गुप्ता व जस्टिस शशीकान्त की खंडपीठ ‎ ने सरकार बनाम फूल सिंह की अपील पर पारित किया। कोर्ट ने कहा कि शासकीय दफ्तर से सरकारी रिकार्ड का गायब होना गंम्भीर मामला है। रिकार्ड गायब हो जाने के चलते कई मुल्जिम संगीन अपराधो से छूट गये। सरकार ने अभी तक अपने किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को जिम्मेदार नही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि यह ऐसा मसला है जिसमें पुलिस सही जाँच नही कर सकती। कोर्ट से सीबीआई से इस मामले मे १६ दिसम्बर तक जाँच रिपोर्ट माँगी है और निर्देश दिया है कि शासकीय अधिवक्ता आफिस इस जाँच मे सीबीआई को पूरा सहयोग देगें।

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