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मानहानि मामले में उमा ने कराए बयान दर्ज

भोपाल: कांग्रेस महासचिव एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने एक स्थानीय अदालत में आज एक घंटे तक अपने बयान दर्ज कराए।

मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा से 35 सवाल पूछे गए, जिनका उन्होंने हां या ना में उत्तर दिया।

उमा के बयान दर्ज करने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी :सीजेएम: भूभास्कर यादव ने बचाव पक्ष की गवाही के लिए अगली सुनवाई एक दिसंबर तय कर दी।

इससे पहले मानहानि मुकदमे में निचली अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को जिला अदालत ने 30 सितंबर को रोक लगा दी थी।

भारती के वकील ने जिला अदालत का दरवाजा खटाखटाया था और कहा कि उमा की उपस्थित जरूरी नहीं है, इसलिए उनके बयान को उनके वकील के जरिए दर्ज किया जाए। उसके बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रामकुमार चौबे ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी किये गये वारंट पर रोक लगा दी थी।

फरवरी में तत्कालीन सीजेएम पंकज सिंह महेश्वरी ने उमा भारती एवं दिग्विजय सिंह को इस मानहानि मामले को अदालत से बाहर आपस में सुलझा लेने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

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