नोटबंदी पर मोदी सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट से मोदी सरकार को राहत मिली, जिसने केंद्र की नोटबंदी नीति के गुणदोष पर गौर करने तथा बैंकों से प्रतिदिन धननिकासी की सीमा खत्म करने के लिए कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने कहा, 'परोक्ष रूप से इस रिट याचिका के जरिये आप नोटबंदी पर अधिसूचना को चुनौती दे रहे हैं, हम इसमें नहीं जा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसे देख रहा है.' याचिकाकर्ता ने धननिकासी सीमा तय करने संबंधी केंद्र की अधिसूचना के उपबंध को निरस्त करने की मांग की थी.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने कहा, 'परोक्ष रूप से इस रिट याचिका के जरिये आप नोटबंदी पर अधिसूचना को चुनौती दे रहे हैं, हम इसमें नहीं जा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसे देख रहा है.' याचिकाकर्ता ने धननिकासी सीमा तय करने संबंधी केंद्र की अधिसूचना के उपबंध को निरस्त करने की मांग की थी.
आदेश को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने बीती दो सुनवाइयों में देशभर की उच्च न्यायालयों को नोटबंदी फैसले के खिलाफ याचिकाएं विचारार्थ स्वीकार करने से रोकने से इनकार कर दिया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि लोग उनसे तत्काल राहत प्राप्त कर सकते हैं.
शीर्ष अदालत ने केंद्र की स्थानान्तरित याचिका तथा नोटबंदी से जुड़े अन्य मामलों पर दो दिसंबर को सुनवाई करने के अनुरोध पर सहमति जताई. अदालत ने अशोक शर्मा की जनहित याचिका का निपटारा किया जिन्होंने इस आधार पर राहत का आग्रह किया था कि केंद्र द्वारा सप्ताह में राशि निकासी की सीमा 24 हजार रुपये रखे जाने से बड़े पैमाने पर लोगों की 'आजीविका पर प्रभाव पड़ रहा है.'
शीर्ष अदालत ने केंद्र की स्थानान्तरित याचिका तथा नोटबंदी से जुड़े अन्य मामलों पर दो दिसंबर को सुनवाई करने के अनुरोध पर सहमति जताई. अदालत ने अशोक शर्मा की जनहित याचिका का निपटारा किया जिन्होंने इस आधार पर राहत का आग्रह किया था कि केंद्र द्वारा सप्ताह में राशि निकासी की सीमा 24 हजार रुपये रखे जाने से बड़े पैमाने पर लोगों की 'आजीविका पर प्रभाव पड़ रहा है.'
No comments
सोशल मीडिया पर सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करते हुए एमपी ऑनलाइन न्यूज़ मप्र का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला रीजनल हिन्दी न्यूज पोर्टल बना हुआ है। अपने मजबूत नेटवर्क के अलावा मप्र के कई स्वतंत्र पत्रकार एवं जागरुक नागरिक भी एमपी ऑनलाइन न्यूज़ से सीधे जुड़े हुए हैं। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ एक ऐसा न्यूज पोर्टल है जो अपनी ही खबरों का खंडन भी आमंत्रित करता है एवं किसी भी विषय पर सभी पक्षों को सादर आमंत्रित करते हुए प्रमुखता के साथ प्रकाशित करता है। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ की अपनी कोई समाचार नीति नहीं है। जो भी मप्र के हित में हो, प्रकाशन हेतु स्वीकार्य है। सूचनाएँ, समाचार, आरोप, प्रत्यारोप, लेख, विचार एवं हमारे संपादक से संपर्क करने के लिए कृपया मेल करें Email- editor@mponlinenews.com/ mponlinenews2013@gmail.com