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गरीब को छत देने में निर्माण में बरत रहा हाउसिंग बोर्ड कोताही

भोपाल। यूँ तो मध्यप्रदेश सरकार में शायद ही ऐसा कोई निर्माण हो फिर चाहे वह शौर्य स्मारक के निर्माण की बात हो या सरकारी स्कूलों या सड़कों की, प्रदेश में ही शायद ही ऐसा कोई निर्माण कार्य हो रहा हो जिसमें गुणवत्ता को दरकिनार कर उसमें हेराफेरी का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड द्वारा जो गरीबों को छत मुहैया कराई जा रही है उसमें भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता है, हाउसिंग बोर्ड द्वारा लोगों को दिये जाने वाले आवासों में भी गुणवत्ता का अभाव रहता है, यही वजह है कि हाउसिंग बोर्ड के मकानों की हालत खस्ता तो रहती ही है। ऐसा ही कुछ जिला उपभोक्ता फोरम ने तीन उपभोक्ताओं के मामले में मानते हुए उपभोक्ताओं को देरी से पजेशन देने और खराब निर्माण करने के मामले में राहत देते हुए हाउसिंग बोर्ड को हर्जाना देने का आदेश दिया। फोरम ने बोर्ड को सेवा में कमी का दोषी पाया। अलग-अलग दायर मामलों में सुनवाई करते हुए अध्यक्ष पीके प्राण एवं सदस्य सुनील श्रीवास्तव एवं मोनिका मलिक की बेंच ने एक ही दिन में तीन फैसले सुनाए। खराब निर्माण और देर से पजेशन मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड जैसी संस्था से उपभोक्ता को विश्वसनीयता और गुणवत्ता की उम्मीद होती है। फोरम ने आदेश दिया कि बोर्ड अरविंद कुमार व प्रदीप गोगना के मामले में ३५ हजार रुपए नौ प्रतिशत ब्याज के साथ दो माह के भीतर दें। राजमणि एवं रीता पटेल के मामले में २२ हजार रुपए नौ प्रतिशत ब्याज के साथ दो माह के भीतर और रवींद्र सिंह के मामले में ४५ हजार रुपए नौ प्रतिशत ब्याज के साथ दो माह के भीतर अदा करने के आदेश दिए हैं।
संभार : (हिन्द न्यूज सर्विस)

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