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CM शिवराज पर आर्म्स एक्ट मामला दर्ज करने की पिटीशन पर फैसला सुरक्षित

भोपाल|  प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित दो व्यक्तियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किये जाने की मांग की की पिटीशन पर फैसला सुरक्षित रखा गया है| भोपाल में हमीदिया गुरुद्वारा में सीएम शिवराज सिंह को बीते दिनों सिख समाज द्वारा तलवार  भेंट की गयी थी । याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में सिख समुदाय के लोगों को 6 से 9 इंच तक की कृणाल रखने की अनुमत्ति है, तलवार की नहीं।     
    
याचिका में मांग की गयी थी कि तलवार हथियार है,इसलिए उसे भेंट करने वालों तथा लेने वाले के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया जाये।   अजीत सिंह आनंद उर्फ मंगे सरदार की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय के साफ आदेश है कि मध्य प्रदेश में सिख समुदाय के लोग 6 से 9 इंच की कृणाल रख सकते है। कृपाण भी शरीर के वस्त्रों के अंदर गातरे में। इसके बावजूद भी हमीदिया गुरूद्वारा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तलवार भेंट की गयी जो शस्त्र की श्रेणी में आती है। मुख्यमंत्री को तलवार देते हुए फोटो भी फेसबुक में है और लोगों ने लाइक भी किया है।
          
याचिका में कहा गया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गुरूद्वारे के प्रेसीडेंट दिलीप सिंह तथा इन्द्रपाल सिंह ने तलवार भेंट की थी। तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किये जाने के मांग करते हुए डीजीपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों से शिकायत की गयी थी। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के खिलाफ उक्त याचिका दायर की गयी थी।      

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