सुगनीदेवी मामले में इंदौर विधायक मेंदोला हुए दोषमुक्त
इंदौर : बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला को सुगनी देवी ज़मीन घोटाले मामले में राहत मिली है| रमेश मेंदोला की रिवीजन पीटिशन पर हाईकोर्ट की डबलबैंच ने फैसला देते हुए उन्हें दोषमुक्त क़रार दिया है। इस मामले में लोकायुक्त इंदौर ने रमेश मेंदोला सहित 14 लोगों पर आरोप तय किए थे। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
रमेश मेंदोला के वक़ील बीर कुमार जैन का कहना है कि उन पर जो चार्ज थे वे ग़लत थे जो नगर निगम के सदस्य होने के चलते लगे थे | साथ ही नंदा नगर सोसायटी जिसके पच्चीस हज़ार सदस्यों वाली संस्था से लीज़ ट्रांसफ़र के लिये ली वंही धनलक्ष्मी कैमिकल को जो एक करोड पैंतीस लाख दिए थे उनको लेकर शिकायतकर्ताओं का कहना था कि नगर निगम को रुपए देने थे| लेकिन लीज़ धारक को दिया यदि इसमें ग़लत था तो लीज़ पर फैंसला ले सकते थे। कुल १३ आरोपी थे जिसमें नगर निगम के अधिकारी थे रमेश मेंदोला को लेकर उनके वक़ील का कहना था कि वे आरोपी नही बनते । बाक़ी आरोपियों को लेकर भी कहा कि ट्रायल फिर से सुने |
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