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नेशनल लोक अदालत 9 सितंबर को


क्रिमिनल, बैंक, बीमा, लेबर, बिजली-पानी बिल, रेवेन्यू के मामले होंगे निराकृत 

जबलपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर साल की चौथी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 सितंबर शनिवार को किया जा रहा है। इसमें शमनीय प्रकरण जिसमें आपराधिक, पराक्रम्या  अधिनियम धारा 138, बैंक रिकवरी, एमएसीटी (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण)श्रम विवाद, बिजली एवं जल कर बिल संबधी शमनीय प्रकरण, वैवाहिक, भूमि अधिग्रहण, सेवा मामले जो सेवानिवृत्ति से संबधित हैं, राजस्व प्रकरण (सिर्फ जिला एवं उच्च न्यायालय में लंबित), दीवानी आदि मामले शामिल किए जाएंगे। इसमें मुकदमा पूर्व यानि प्री-लिट्टिगेशन के मामले भी निराकृृत किए जाएंगे। इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस एसके सेठ के मार्गदर्शन में तैयारियां की जा रही हैं। यह जानकारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव भारतभूषण श्रीवास्तव, उपसचिव आनंद कुमार तिवारी, श्रीष कैलाश शुक्ल, विधि अधिकारी राजीव सक्सेना, पूनम तिवारी, मनीष कौशिक आदि ने पत्रकारों से की गई चर्चा के दौरान दी। पदाधिकारियों ने अधिवक्ताओं और पक्षकारों से आव्हान किया है कि लोक अदालत का लाभ लेने आगे आएं और जरुरी कार्रवाई 9 सितंबर के पहले पूरी कराएं। 

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