इमिडा क्लोरोपिड कीटनाशक का जिले में क्रय, विक्रय और प्रतिस्थापन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित
कटनी : कटनी जिले में हिन्दुस्तान बायोटैक एण्ड कैमिकल रायसेन नामक कंपनी के कीटनाशक इमिडा क्लोरोपिड 17.8 प्रति एस एल का विक्रय, क्रय और प्रतिस्थापन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। पंजीयन प्राधिकारी (कीटनाशक) एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास कटनी ने कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये यह प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है।
गौरतलब है कि इस कीटनाशक के नमूने टैगोर कृषि विकास केन्द्र रीठी विकासखण्ड रीठी से लिये गये थे। जिसे प्रयोगशाला में परीक्षण के लिये भेजा गया था। प्रयोगशाला परिणाम पत्र में इस कीटनाशक का नमूना अमानक स्तर का पाया गया था। जिसमें अमानक तत्व का प्रतिशत 12.18 था। जिसके फलस्वरुप कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 18(ग) के अनुसार उपलब्ध स्कन्ध का जिले में क्रय, विक्रय व प्रतिस्थापन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
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