मूल अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है
एमपी ऑनलाइन न्यूज़
अशोकनगर, व्यूरो(राज पंत)। दिनांक 13.9.17 राज्य मानव अधिकार दिवस के अवसर पर शा.बा.उ.वि. मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जन अभियान परिषद के समन्वय से मानव अधिकार एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका बिषय पर गोष्ठी/शिविर का आयोजन किया गया इस अवसर पर रविप्रकाश जैन ने मूल अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होना बताया । इस अवसर पर वीरेंद्र चढार जिला विधिक सहायता अधिकारी ने मूल अधिकारों की उतपत्ति मेगना कार्ट आफ 1215 से लेकर मानव अधिकारो की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसम्बर 1948 के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त व्यक्ति के मूल अधिकारों व उनके संरक्षण मे अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 226 की प्रक्रिया को समझाते हुए मानव अधिकारो को व्यक्ति का नैसर्गिक एवं अप्रतिवेदन अधिकार होना बताया साथ ही जिस व्यक्ति का मूल हनन होता है वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निशुल्क व सक्षम विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त करने का अधिकारी है। साथ ही शासन की कल्याण कारी योजनाओ को सूदूर ग्रामीण क्षैत्र मे व पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने मे पैरालीगल वालेटियर एवं जन अभियान परिषद के सामाजिक कार्यकर्ता की प्रभावी भूमिका को विस्तार से समझाया। कार्यक्रम के स्वागत भाषण शिवप्रताप सिंह भदौरिया व आभार मनोज यादव ने माना व कार्यक्रम का संचालन कुमार संभव ने किया इस अवसर पर पैरालीगल बालेंटियर एवं जन अभियान परिषद के सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहें ।

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