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जिला दण्डाधिकारी ने एकसाथ 32 आदतन आरोपियों को किया जिला बदर


समय-समय पर हाजरी के दौरान थंब इम्प्रेशन देना होगा
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संकेत भोंडवे के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत लोकहित एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से एकसाथ 32 आदतन आरोपियों को जिला बदर किया गया है। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने जानकारी दी कि अब समय-समय पर आरोपियों को सम्बन्धित थानों में अपनी हाजरी दर्ज कराने के लिये एक नया प्रयोग जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। आरोपी जब भी सम्बन्धित थानों में हाजरी देने के लिये आयेंगे, तो उन्हें थंब इम्प्रेशन देकर अपनी हाजरी सुनिश्चित करना होगी।

जिन आरोपियों को जिला बदर किया गया है, उनमें पुलिस थाना इंदिरा नगर के शेरू उर्फ शेरसिंह पिता जसवंतसिंह, नागदा के जमिलउद्दीन पिता बसीउद्दीन, राजेन्द्र नगर उज्जैन के कुलदीप उर्फ रीकू पिता महिपतसिंह, सखीपुरा के गोलू उर्फ महेन्द्र पिता रामस्वरूप यादव, ताजपुर के विनोद उर्फ रावण पिता हरदेव, सुरासा के ईश्वर पिता प्रभुलाल, पण्ड्याखेड़ी के शुभम पिता बेनीराम, अशोक नगर के प्रिंस पिता रमेश टटवाल, आगर रोड के दिनेश पिता भेरूलाल राव, ताजपुर के तूफान पिता सज्जनसिंह, बड़नगर के निर्भयसिंह पिता गजराज, उज्जैन के अर्जुन पिता राजाराम सुनहरे, भैरवगढ़ के मोहनलाल पिता मांगीलाल, विक्रम पिता पांचूलाल, माधवपुरा के संजय पिता जगन्नाथ, नागदा के सोनू पिता बाबूराव मराठा, नीमनवासा के महेश पिता रामचन्द्र, ताजपुर के कमल पिता शेरसिंह, सोडंग के जानकीलाल पिता कन्हैयालाल, पण्ड्याखेड़ी के हर्षित पिता रामदास, नागदा के विजय उर्फ गोगा पिता माखनलाल सोनी, नीमनवासा के राहुल उर्फ भवानी पिता दिलीपसिंह ठाकुर, गांधी नगर उज्जैन के बनेसिंह पिता गणपतसिंह, बड़नगर के गोवर्धन पिता बद्रीलाल, उज्जैन के संदीप पिता छेदीलाल यादव, तराना के कैलाश पिता गोपाल, निजातपुरा के योगेश उर्फ बंटी पिता शंकरसिंह कुशवाह, नागदा के राकेश पिता रमेशचंद्र, अलीम पिता सलीम, पिंगलेश्वर के दिलावर पिता उस्मान और हरसोदन के राकेश पिता रघुनाथ शामिल हैं।

उक्त सभी आरोपियों को एक वर्ष के लिये जिला बदर कर निर्देश दिये गये हैं कि वे चौबीस घंटे के अन्दर उज्जैन जिले से बाहर चले जायें। मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत जिला बदर किये गये आरोपी जिला बदर अवधि में जिला उज्जैन तथा इससे लगे राजस्व जिलों की सीमाओं में बगैर अनुमति प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

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