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मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से इलेक्ट्रानिक मीडिया पर चुनाव प्रचार प्रतिबंधित


इस अवधि मे ओपेनियन पोल तथा सर्वेक्षण के परिणाम भी रहेगें प्रतिबंधित
सतना : 61 चित्रकूट विधानसभा उप निर्वाचन 2017 के संदर्भ में उप निर्वाचन के दृष्टिगत एग्जिट पोल पर प्रतिबंध मतदान प्रारंभ होने के पहले दिन से मतदान होने की तारीख तथा समय से शुरू होकर मतदान के आखिरी दिन में मतदान समाप्त होने के आधे घण्टे बाद तक जारी रहेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजे गये आदेष मे कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के उपबंधो के अनुरूप इस संबंध मे निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान किसी एग्जिट पोल के संचालन और उसके परिणाम के प्रसारण तथा प्रकाषन पर प्रतिबंध रहेगा। 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क की उप धारा 1 और 2 के अंर्तगत म0प्र0 के 61 चित्रकूट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन के लिये मतदान के दिन को पूर्वान्ह 8 बजे से अपरान्ह 5.30 बजे तक की अवधि को अधिसूचित किया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1)(ख) के अधीन उप निर्वाचन के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रो मे मतदान समाप्ति के लिये नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टो की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का किसी भी ओपेनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामो सहित प्रर्दषन किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान किसी प्रकार के एग्जिट पोल के परिणामो को प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रकाषित करना या उसका प्रचार-प्रसार करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित रहेगा।

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